इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में एक स्पेशल कोर्ट ने 38 साल के एक शख्स को 2 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या की कोशिश के जुर्म में 4 बार उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला अक्टूबर 2022 का है। कोर्ट ने आरोपी को और भी सजाएं दी हैं और पीड़िता के लिए मुआवजा देने की भी सिफारिश की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और स्पेशल जज (पॉक्सो एक्ट) क्षिप्रा पटेल ने आरोपी दिनेश को पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत अलग-अलग 3 बार उम्रकैद की सजा दी। इसके अलावा, IPC की धारा 307 के तहत चौथी बार उम्रकैद सुनाई।
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आरोपी पर 42 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा
कोर्ट ने IPC की धारा 366 के तहत आरोपी को 5 साल की सख्त कैद और कुल 42,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इंदौर के जिला अभियोजन निदेशालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, यह घटना 12 और 13 अक्टूबर 2022 की रात को हुई थी। पीड़िता का परिवार सो रहा था कि तभी बच्ची के पिता को एक तख्ती गिरने की आवाज आई। उन्होंने तख्ती को किनारे रखा और फिर सो गए। कुछ देर बाद उनकी पत्नी ने उन्हें जगाया और बताया कि उनकी 2 साल की बेटी गायब है। दोनों ने आसपास तलाश की, लेकिन बच्ची नहीं मिली।
झाड़ियों में घायल हालत में मिली थी बच्ची
बच्ची को ढूंढ़ पाने में नाकाम होने के बाद पिता ने चंदन नगर पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 363 के तहत FIR दर्ज कराई। अगले दिन, 13 अक्टूबर को दिन में डायल-100 की टीम ने रेती मंडी रोड के पास झाड़ियों में घायल हालत में बच्ची को पाया। मौके पर ही उसके माता-पिता ने बच्ची की पहचान की और पुलिस ने उसे कब्जे में लिया। जांच के दौरान, पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के CCTV फुटेज हासिल किए। फुटेज में एक ट्रक बच्ची के घर की तरफ जाता और लौटता दिखा। जब बच्ची के पिता को फुटेज दिखाया गया, तो उन्होंने ट्रक को आरोपी दिनेश का बताया, जो खुद ट्रक चला रहा था।
3 लाख रुपये का मुआवजा देने की सिफारिश
आरोपी की पहचान के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया और DNA सबूत पॉजिटिव पाए गए। जांच पूरी होने के बाद, पुलिस ने कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट पेश की। इसी आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया और सजा दी गई। कोर्ट ने पीड़िता को विक्टिम कम्पेंसेशन स्कीम के तहत 3 लाख रुपये का मुआवजा देने की सिफारिश भी की है। (ANI)