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पूर्व CM शिवराज सहित इन नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने का आदेश; जानें क्या है विवाद

 Edited By: Amar Deep
 Published : Jan 21, 2024 09:16 am IST,  Updated : Jan 21, 2024 09:18 am IST

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ कोर्ट ने मानहानि का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश जबलपुर की विशेष अदालत ने याचिकाकर्ता विवेक तन्खा की याचिका के संबंध में दिया है।

शिवराज सहित तीन नेताओं के खिलाफ दर्ज होगा मानहानि का मुकदमा।- India TV Hindi
शिवराज सहित तीन नेताओं के खिलाफ दर्ज होगा मानहानि का मुकदमा। Image Source : PTI

जबलपुर: जबलपुर की एक विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा के कई बड़े नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा मध्यप्रदेश के भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह का नाम भी शामिल है। बता दें कि कोर्ट ने यह आदेश कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। विवेक तन्खा ने पिछले साल 29 अप्रैल को अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने इन नेताओं पर गलत बयान देने का आरोप लगाया है।

विवेक तन्खा की याचिका पर हुई सुनवाई

दरअसल, शनिवार को जबलपुर की विशेष अदालत ने भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख वी.डी. शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया गया है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील एच.एस. छाबड़ा ने बताया कि सांसद-विधायक मामलों से संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी विश्वेश्वरी मिश्रा (प्रथम श्रेणी) की विशेष अदालत ने अपने आदेश में प्रथम दृष्टया मुकदमे के लिए पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के बाद मानहानि का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। 

छवि खराब करने की कोशिश

उन्होंने बताया कि पिछले साल 29 अप्रैल को तन्खा ने मानहानि मामले में अदालत में अपना प्रारंभिक बयान दर्ज कराया था। तन्खा उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने उनकी छवि खराब करते हुए गलत दावा किया कि वह 2021 में पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण से संबंधित शीर्ष अदालत के एक मामले में शामिल थे। तन्खा ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने न तो ओबीसी आरक्षण से संबंधित किसी भी अदालती कार्यवाही में भाग लिया है और न ही इस मुद्दे पर कोई याचिका दायर की है। तन्खा ने वी.डी. शर्मा, शिवराज चौहान और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का मानहानि संबंधी मामला दायर किया है।

(इनपुट- भाषा)

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