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IAS अधिकारी उषा परमार की बढ़ी मुश्किलें, एमपी हाई कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, जानें पूरा मामला

 Written By: India TV MP Bureau Desk
 Published : Sep 22, 2026 10:32 pm IST,  Updated : Sep 22, 2026 10:32 pm IST

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने पन्ना कलेक्टर उषा परमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। हाईकोर्ट ने नियमितीकरण से जुड़े मामले में कोर्ट के नोटिस का जवाब न देने पर लिया है।

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पन्ना कलेक्टर उषा परमार। Image Source : FACEBOOK/COLLECTOR OFFICE PANNA

पन्ना कलेक्टर उषा परमार को लेकर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने आईएएस अधिकारी उषा परमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाते हुए कलेक्टर उषा परमार के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकल पीठ ने उषा परमार के खिलाफ ये वारंट जारी करने के बाद इसके तामील की जिम्मेदारी पन्ना पुलिस अक्षीक्षक को सौंपी है और अगली सुनवाई में कलेक्टर को उपस्थित कराने के निर्देश दिए हैं।

नियमितीकरण को लेकर दायर हुई थी याचिका

दरअसल, मामला अदालत के पूर्व आदेश के पालन से जुड़ा बताया जा रहा है। ये मामला मामला सेवानिवृत्त कर्मचारी जाविन आरा रिजवी की तरफ से दायर कराई गई अवमानना याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ता पन्ना कलेक्टर कार्याय में सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत थीं और उन्होंने नियमितीकरण को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट की ओर से 13 अगस्त 2025 को याचिका का निराकरण करते हुए पन्ना कलेक्टर उषा परमार को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर 90 दिनों के अंदर फैसला लेने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन न होने पर अवमानना याचिका दायर की गई।

नोटिस के बाद भी पेश नहीं हुईं कलेक्टर उषा परमार

एकल पीठ ने पाया कि सुनवाई के दौरान कलेक्टर न तो स्वयं उपस्थिति दर्ज कराई गई और न ही अधिवक्ता के पेश होने की बात सामने आई। इसके बाद हाई कोर्ट ने कड़ा कदम उठाया। हाई कोर्ट ने अब पन्ना एसपी को निर्देश दिए हैं कि जारी किए गए वारंट की तामील कराई जाए और कलेक्टर उषा परमार को 30 सितंबर को अदालत के समक्ष पेश किया जाए। यानी अब पूरे मामले में अगली सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अदालत के आदेश के बाद प्रशासनिक गलियारों में भी हलचल बढ़ गई है।

पन्ना कलेक्टर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट

यह मामला किसी सामान्य प्रशासनिक शिकायत का नहीं, बल्कि अदालत के आदेश की कथित अवहेलना से जुड़ी अवमानना कार्यवाही का है। इसी वजह से हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कलेक्टर की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि 30 सितंबर को हाई कोर्ट में कलेक्टर उषा परमार की पेशी के दौरान अदालत का अगला रुख क्या होगा? फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश के बाद पन्ना कलेक्टर के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।

(पन्ना से अमित सिंह की रिपोर्ट)

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