मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के खुजनेर में दो साल पहले एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जहां मोबाइल चलाने से रोकने पर एक युवक ने अपनी पत्नी के सिर पर रॉड से हमला कर दिया। इस हमले में महिला की जान चली गई। अब मोबाइल चलाने को लेकर हुए विवाद के बाद पत्नी की हत्या करने के मामले में पति को राजगढ़ न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पति-पत्नी के बीच देर रात मोबाइल चलाने को लेकर विवाद हुआ। पत्नी ने पति को मोबाइल चलाने से रोका, जिस पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और युवक ने पत्नी के सिर पर रॉड से हमला कर दिया।
पति को हुई उम्रकैद की सजा
राजगढ़ विशेष लोक अभियोजक अधिकारी अलोक श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि राजगढ़ जिले के खुजनेर में 04 मार्च 2024 को आरोपी प्रखर उपाध्याय को उसकी पत्नी वंदना ने रात 12 बजे मोबाइल चलाने से मना किया था। इसके बाद गुस्से में आकर पति ने लोहे की रॉड से पत्नी वंदना के सिर पर वार कर दिया। उसने 3 बार पत्नी के सिर पर रॉड मारी, जिससे वो पलंग पर गिर गई। इसके बाद उसे उठाने की कोशिश की, मगर जब पत्नी नहीं उठी तो आरोपी प्रखर ने पत्नी पर एयर पिस्टल से फायर कर दिया। जिससे वंदना की मौके पर ही मौत हो गई थी।
आरोपी पति को उम्रकैद की सजा
घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और मृतिका के परिजनों के बयान पर आरोपी पति प्रखर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया था। अब इस मामलें में राजगढ़ जिला न्यायालय में पदस्थ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश लखन लाल गोस्वामी ने धारा 302 भादवि में दो साल बाद फैसला सुनाते हुए आरोपी प्रखर उपाध्याय को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 5 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित भी किया है।
हत्या के 3 साल पहले ही हुई थी शादी
मृतिका के मामा गौतम दुबे ने पुलिस को बताया था कि वंदना की शादी 3 साल पहले ही खुजनेर निवासी प्रखर के साथ हुई थी और शादी के बाद से ही प्रखर और वंदना के बीच लडाई झगड़े शुरू हो गए थे। अक्सर दोनों के बीच विवाद का पता चलता, जिसे लेकर लेकर कई बार परिजनों ने समझाइश दी, लेकिन विवाद दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे।।
रॉड पर मिले आरोपी की अंगुली के निशान
जिला लोक अभियोजक अधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय में अंतिम बहस के दौरान लिखित और मौखिक रूप से सभी तथ्य पेश किए गए और जप्त की गई लोहे की रॉड भी पेश की गई, जिस पर आरोपी के अंगुली के चिंन्ह प्राप्त हुए। जिससे आरोपी द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया है, इसकी पुष्टि की गई।
(राजगढ़ से गोविंद सोनी की रिपोर्ट)
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