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एसटीएफ ने PFI के 3 अधिकारी किए गिरफ्तार, कोर्ट ने 8 फरवरी तक रिमांड पर भेजा

 Published : Feb 05, 2023 09:30 am IST,  Updated : Feb 05, 2023 09:39 am IST

तीनों आरोपियों पर भोपाल के एटीएस / एसटीफ थाने में धारा 43/2022 धारा 121(ए), 153(बी), 120-बी भादवि एवं विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 13(1) (बी), 18 के तहत किया गया था केस दर्ज किया है।

STF arrested three PFI officials- India TV Hindi
एसटीएफ ने PFI के तीन पदाधिकारी किए गिरफ्तार Image Source : FILE

भोपाल: मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इण्डिया (PFI) के 3 सक्रिय पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने इन तीनों आरोपी गुलाम रसूल, गुलाम नबी, परेज खान को 8 फरवरी तक के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया है। इन तीनों आरोपियों के ऊपर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 121 (ए) 153(बी), 120-बी के तहत मामला दर्ज किया है।   

2 एमपी से और 1 आरोपी महाराष्ट्र से किया गया गिरफ्तार 

STF ने 37 वर्षीय गुलाम रसूल शाह पिता अब्दुल शाह निवासी ग्राम बांकानेर तहसील मनावर जिला धार को भोपाल से गिरफ्तार किया। गुलाम रसूल का PFI के वरिष्ठ पदाधिकारियों के संपर्क में था और वह मध्यप्रदेश में जिहाद के लिए मुस्लिम युवाओं को उकसाता था। इसके अलावा गुलाम नबी उर्फ साजिद खान को भोपाल से किया गिरफ्तार, गुलाम नबी इंदौर का रहने वाला, गुलाम नबी पूर्व में गिरफ्तार किए गए PFI प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल करीम बेकरी वाले का करीबी है। गुलाम नबी के ऊपर पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। इसके साथ ही तीसरे आरोपी परवेज खान को महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से किया गिरफ्तार किया गया। 

कोर्ट ने 8 फरवरी तक रिमांड में भेजा 

तीनों आरोपियों पर भोपाल के एटीएस / एसटीफ थाने में धारा 43/2022 धारा 121(ए), 153(बी), 120-बी भादवि एवं विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 13(1) (बी), 18 के तहत किया गया था केस दर्ज किया है। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 8 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर पूछताछ के लिए भेजा गया है। इससे पहले PFI से जुड़े 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था उन्हीं में से बाकी जो गिरफ्तार किए गए हैं वो फरार थे।

इनपुट - अनुराग मिश्रा 

 

 

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