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महाराष्‍ट्र में शराब की दुकान खोलने पर सांसद की धमकी, लॉकडाउन तोड़कर महिलाओं के साथ करेंगे प्रदर्शन

 Edited By: India TV News Desk
 Published : May 04, 2020 09:30 am IST,  Updated : May 04, 2020 09:30 am IST

महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को लॉकडाउन के तीसरे चरण में विभिन्न जोन में गतिविधियों को छूट देने के निर्देश जारी किए हैं। इसमें कन्टेंमेंट जोन को छोड़कर रेड जोन में भी एकल शराब दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।

Aurangabad MP slams Maharashtra govt for allowing liquor shops to open- India TV Hindi
Aurangabad MP slams Maharashtra govt for allowing liquor shops to open

औरंगाबाद। महाराष्‍ट्र सरकार द्वारा रेड जोन में भी शराब की एकल दुकानों को खोलने की अनुमति देने के तुरंत बाद इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। एआईएमआईएम के लोक सभा सांसद इमतियाज जलील ने कहा कि यदि औरंगाबाद में शराब की दुकानें खोली जाती हैं तो वह लॉकडाउन तोड़कर जबरन इन दुकानों को बंद करवाएंगे। हम सैकड़ों महिलाओं के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। उन्‍होंने कहा कि यह समय शराब बेचने और महिलाओं एवं बहनों के लिए समस्‍या पैदा करने का नहीं है।

औरंगाबाद के सांसद ने ट्वीट कर कहा कि सरकार ने रेड जोन में भी शराब की दुकानों को खोलने का निर्णय लिया है। यदि औरंगाबाद में दुकानें खुलती हैं तो हम लॉकडाउन नियमों को तोड़ेंगे और इन दुकानों को जबरन बंद करवाएंगे। हम बहुत सी महिलाओं को सड़कों पर लेकर आएंगे। यह समय शराब बेचने और माताओं एवं बहनों के लिए समस्‍या पैदा करने का नहीं है।

महाराष्‍ट्र सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए उन्‍होंने पूछा कि इस मुश्किल समय में शराब बेचने की इतनी क्‍या जल्‍दी है। उन्‍होंने आगे कहा कि यदि ऐसा किया जा रहा है तो हर चीज को बेचने की अनुमति क्‍यों नहीं दी जा रही है, केवल शराब दुकानों को ही विशेषाधिकार क्‍यों मिल रहा है।

महाराष्‍ट्र सरकार ने रविवार को लॉकडाउन के तीसरे चरण में विभिन्‍न जोन में गतिविधियों को छूट देने के निर्देश जारी किए हैं। इसमें कन्‍टेंमेंट जोन को छोड़कर रेड जोन में भी एकल शराब दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।  

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया था कि शराब की बिक्री ग्रीन, ऑरेन्ज और रेड जोन में स्थित उन सभी दुकानों में हो सकती है जो किसी मॉल या बाजार में नहीं हैं। शराब की दुकानों में ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। लोगों को कम से कम दो गज की दूरी रखनी होगी। दुकान में एक बार में 5 से अधिक ग्राहक नहीं हो सकते हैं।  

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