Thursday, May 02, 2024
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PFI के मुंब्रा अध्यक्ष शेखानी के खिलाफ केस दर्ज, लाउडस्पीकर मामले में दिया था भड़काऊ भाषण

भड़काऊ भाषण देने के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मुंब्रा शहर अध्यक्ष अब्दुल मतीन शेखानी सहित कुल 31 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: April 16, 2022 8:22 IST
Loudspeaker- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO Loudspeaker

मुंबई। भड़काऊ भाषण देने के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मुंब्रा शहर अध्यक्ष अब्दुल मतीन शेखानी सहित कुल 31 लोगो के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि पीएफआई की तरफ से नमाज के बाद तकरीर करने की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन मुम्ब्रा पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी। इसके बाद भी पीएफआई ने तकरीर की और लोगो को उकसाया।

दरअसल, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने हाल ही में यह चेतावनी दी थी कि ईद से पहले अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो फिर हम भी लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देंगे। राज ठाकरे की इस चेतावनी पर इस्लामिक संगठन PFI (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) की प्रतिक्रिया आई।

यह था मतीन शेखानी का विवादित बयान

पीएफआई के अध्यक्ष मतीन शेखानी ने कहा कि हमें छेड़ोगे तो हम भी छोड़ेंगे नहीं।

मतीन शेखानी ने आगे कहा कि अगर मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को हाथ भी लगाया तो हमारा संगठन सबसे आगे खड़ा हुआ नजर आएगा। बता दें कि मतीन शेखानी मुंबई से सटे ठाणे ग्रामीण इलाके के मुस्लिम बहुल इलाके में जुमे की नमाज के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने यह बातें कहीं।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत जिन भी राज्यों में रामनवमी जुलूस पर हमले हुए हैं, वो सही नहीं हैं। मतीन मतीन शेखानी ने कहा कि इस देश में अब मुस्लिमों पर काफी अत्याचार हो रहा है, कुछ लोग मुम्ब्रा का भी माहौल खराब करना चाहते हैं। 

शेखानी पर पुलिस ने दर्ज किया केस 

उनके इस बयान को लेकर मुंबई पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मुंब्रा पुलिस ने अब्दुल मतीन शेखानी के खिलाफ बिना अनुमति सभा करने और कथित रूप से वहां भड़काऊ भाषण देने के मामले में केस दर्ज किया है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37 (3) और 135 लगाई गई है।

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