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गैंगस्टर छोटा राजन को मुंबई की विशेष अदालत से मिली राहत, बिल्डर पर गोली चलवाने के मामले में बरी हुआ

 Reported By: Saket Rai Edited By: Shakti Singh
 Published : Dec 29, 2024 08:44 am IST,  Updated : Dec 29, 2024 09:08 am IST

साल 2008 में एक बिल्डर पर गोली चलाई गई थी। इस मामले में छोटा राजन को आरोपी बनाया गया था। 16 साल बाद छोटा राजन को बरी कर दिया गया है।

Chhota Rajan- India TV Hindi
छोटा राजन Image Source : PTI

गैंगस्टर छोटा राजन को मुंबई की विशेष अदालत ने 16 साल पुराने मामले में बरी कर दिया है। साल 2008 में एक बिल्डर पर गोली चलाई गई थी। इस मामले में छोटा राजन को आरोपी बनाया गया था, लेकिन विशेष आदालत ने उसे बरी कर दिया है। शुक्रवार मुंबई की विशेष अदालत ने 67 वर्षीय  गैंगस्टर राजेंद्र सदाशिव निकलजे उर्फ छोटा राजन को बरी कर दिया। छोटा राजन पर व्यवसायी और डेवलपर धर्मराज सिंह उर्फ बच्ची सिंह की हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। कथित तौर पर राजन के गिरोह के सदस्यों ने धर्मराज पर गोलीबारी की थी। इस गोलीबारी में डेवलपर गंभीर रूप से घायल हो गया था।

छोटा राजन फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है और कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे पेश किया गया था। यह पूरा मामला साल 2008 का है और मुंबई के डीएन नगर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया गया था। छोटा राजन पर आरोप था कि उसके गैंग से जुड़े हुए चार लोगों ने इस गोलीबारी को अंजाम दिया, जिसमें छोटा राजन की मुख्य भूमिका थी।

पत्रकार और व्यवसायी की हत्या मामले में सजा काट रहा छोटा राजन

छोटा राजन फिलहाल साल 2011 में पत्रकार जे डे और 2001 में होटल व्यावसायिक जय शेट्टी की हत्या के मामले में सजा काट रहा है। छोटा राजन पर और भी कई मामले दर्ज हैं। साल 2008 में व्यापारी द्वारा दिए गए बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें छोटा राजन के चार कथित सहयोगियों, कमर रशीद उर्फ मोनू उर्फ मुन्ना अब्दुल रशीद सिद्दीकी, 22, परवेज अख्तर तजम्मुल हुसैन सिद्दीकी, 34, अनीस अनवर उल हक खान, 34, और असगर राजाबली खान, 30, पर पहले ही मुकदमा चल रहा था। 2010 में इनमें से तीन को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी, जबकि चौथे, असगर खान को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था।

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