Wednesday, May 08, 2024
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महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, यह होगी नई गाइडलाइन

महाराष्ट्र सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनके मुताबिक सभी सार्वजनिक जगहों, कामकाज वाली जगहों और सार्वजनिक परिवहन में फेस मास्क लगाना जरूरी है।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: June 29, 2020 16:05 IST
Maharashtra govt extends lockdown till 31st July- India TV Hindi
Image Source : GOOGLE Maharashtra govt extends lockdown till 31st July

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनके मुताबिक सभी सार्वजनिक जगहों, कामकाज वाली जगहों और सार्वजनिक परिवहन में फेस मास्क लगाना जरूरी है। इसके अलावा लोगों को एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी और दुकानदारों को तय करना होगा कि उनकी दुकान में एक समय में 5 से ज्यादा ग्राहक न आएं। जनसभाओं पर प्रतिबंध लगा रहेगा।

 गाइडलाइंस में शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं होगी। किसी की मृत्यु होती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए भी अधिक से अधिक 50 लोग इकट्ठा हो सकेंगे। सार्वजनिक जगहों पर थूकना दण्डात्मक होगा और तय नियम के तहत कार्रवाई होगी, सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीना, पान या तंबाकी का सेवन करने पर भी प्रतिबंध है।

महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार कार्यालयों में जहां तक संभव हो घर से काम करने के लिए कहा जाए और साथ में अगर कोई टीम ऑफिस आती है तो दूसरी टीम के सदस्यों के साथ न मिले। अलग-अलग शिफ्ट में काम हो। कार्यालयों में हर एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश, सैनेटाइजर की व्यवस्था करना जरूरी किया गया है। 

समय समय पर पूरे कार्यालय की सैनेटाइजेशन भी जरूरी कर दी गई है। कार्यालय में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। 

मुंबई नगर निगम के तहत आने वाली जरूरी सामान की दुकाने पहले की तरह खुलती रहेंगी। लेकिन गैर जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों के लिए पहले जो नियम लागू है वह बना रहेगा। ई-कॉमर्स काराोबार पहले की तरह चलता रहेगा। सभी औद्योगिक इकाइंया जिनको चालू करने की अनुमति दे दी गई है, वे सबी चलती रहेंगी।

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