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SC के फैसले से पहले संजय राउत का बड़ा बयान, कहा- फैसला होगा कि देश संविधान से चलता है या...

 Written By: Avinash Rai
 Published : May 11, 2023 09:10 am IST,  Updated : May 11, 2023 09:10 am IST

कोर्ट का फैसला आने से पहले शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि फैसला होगा कि ये देश संविधान से चलता है कि नहीं। देश में लोकतंत्र जीवित है या नहीं।

Maharashtra Politics Sanjay Raut's big statement before SC's decision on eknath shinde and Uddhav Th- India TV Hindi
SC के फैसले से पहले संजय राउत का बड़ा बयान Image Source : PTI

Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार का क्या होगा। इस बाबत आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। अगर सुप्रीम कोर्ट एकनाथ शिंदे के खिलाफ फैसला सुनाता है तो सीएम एकनाथ शिंदे समेत कुल 15 विधायक अपात्र घोषित हो जाएंगे। कोर्ट का फैसला आने से पहले शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि फैसला होगा कि ये देश संविधान  से चलता है कि नहीं। देश में लोकतंत्र जीवित है या नहीं। हमारी न्याय व्यवस्था किसी दबाव में काम कर रही है या नहीं। जो देश संविधान से नहीं चलता है तो पाकिस्तान की हालत देख लीजिए। यह देश संविधान से चलता है। 

क्या है शिंदे और ठाकरे गुट का विवाद

बता दें कि साल 2022 में शिवसेना में फूट के बाद एकनाथ शिंदे समेत कई विधायकों ने शिवसेना से बगावत कर लिया था। इस कारण राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन किया गया। इस मामले में जुलाई 2022 के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं। अगस्त में इस मामले को संविधान पीठ को सौंपा गया था। इस मामले को चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाली संविधान पीठ ने सुना। 

क्या बोले राउत?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आने में कुछ देर बाकी है। इससे पहले संजय राउत ने कहा कि सरकार आएगी, सरकार जाएगा, विधायक अयोग्य होंगे। राजनीति में ये सब चीजें चलती रहती हैं। पाकिस्तान में आज संविधान को जलता हुआ आप देख सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान संविधान के हिसाब से काम नहीं करता था। विरोधियों के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। इस देश में ऐसी तस्वीर नीं चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी न्यायव्यवस्था स्वतंत्र रहे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम है। 

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