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15 साल पहले हुई थी दुर्घटना में युवक की मौत, अब परिवार पाएगा 10.42 लाख रुपए का मुआवजा

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Dec 26, 2019 01:07 pm IST,  Updated : Dec 26, 2019 01:07 pm IST

महाराष्ट्र में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 15 साल पहले सड़क दुर्घटना में 21 साल के एक युवक की मौत होने के मामले में उसके परिवार को 10.42 लाख रूपए मुआवजे के तौर पर देने के निर्देश दिए हैं।

Accident- India TV Hindi
Accident Image Source : ANI

ठाणे। महाराष्ट्र में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 15 साल पहले सड़क दुर्घटना में 21 साल के एक युवक की मौत होने के मामले में उसके परिवार को 10.42 लाख रूपए मुआवजे के तौर पर देने के निर्देश दिए हैं। एमएसीटी सदस्य एस डी भगत ने टक्कर मारने वाले वाहन के मालिक और उसके बीमाकर्ता को मारे गए युवक के परिवार को आवेदन की तारीख फरवरी 2006 से सालाना छह प्रतिशत ब्याज के साथ संयुक्त रूप से मुआवजा देने का इस माह की शुरुआत में आदेश दिया। 

मृतक युवक उस्मान अकबर अली अंसारी उत्तर प्रदेश के गोंडा का रहने वाला था और ठाणे के साहापुर बस्बे में काम करता था। घटना के अनुसार नौ अप्रैल 2004 को जब वह काम पर जा रहा था तो नासिक जिले से तेज रफ्तार से आ रही एक जीप ने उसे साहापुर क्रॉसिंग पर टक्कर मार दी। अंसारी की मां और उसके दो भाई बहन ने न्यायाधिकरण को बताया कि टक्कर से अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गया और ठाणे के सरकारी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। 

परिजन ने अंसारी की मौत के मामले में यह कहते हुए मुआवजा मांगा कि घर में वही इकलौता कमाने वाला था। न्यायाधिकरण ने यह भी आदेश दिया कि मुआवजे की 50 फीसद राशि मृतक की मां को और शेष राशि उसके दोनों भाई बहन को दी जाए। 

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