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मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकरों से हो रहा ध्वनि प्रदूषण, पुलिस क्यों नहीं कर रही कार्रवाई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा 'यह अवमानना'

 Reported By: Atul Singh Edited By: Deepak Vyas
 Published : May 26, 2023 09:01 pm IST,  Updated : May 26, 2023 09:01 pm IST

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कांदिवली इलाके में लक्ष्मी नगर गौसिया मस्जिद के लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई की।

मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकरों से हो रहा ध्वनि प्रदूषण, पुलिस क्यों नहीं कर रही कार्रवाई, बॉम्बे हाईक- India TV Hindi
मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकरों से हो रहा ध्वनि प्रदूषण, पुलिस क्यों नहीं कर रही कार्रवाई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा 'यह अवमानना' Image Source : FILE

Bombay High court on Loud speaker: मुम्बई की मस्जिद में लाउडस्पीकर से होनेवाले ध्वनि प्रदूषण पर दायर एक याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस के जोन 12 के डीसीपी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर कोर्ट ने जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कांदिवली इलाके में लक्ष्मी नगर गौसिया मस्जिद के लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई की।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का करें पालन

कोर्ट ने पुलिस को ध्वनि प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता रीना रिचर्ड ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में आरोप लगाया है कि मस्जिद में लाउडस्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर शिकायत दर्ज कराने के बाद भी पुलिस ने मस्जिद को कोई नोटिस नहीं दिया और ना ही कोई कार्रवाई की है। इस मामले में अगली सुनवाई 29 मई को होगी।

लाउडस्पीकर के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र में मचा था बवाल

गौरतलब है कि पिछले साल लाउडस्पीकर को लेकर पूरे देश में विवाद चला था। तब महाराष्ट्र में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए महाराष्ट्र की सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था। इस मामले पर काफी बखेड़ा खड़ा हुआ था।

क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश?

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2005 में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि प्रदूषण करने वाले उपकरणों पर पाबंदी लगाई हुई है। इस आदेश के तहत लाउडस्पीकर से लेकर तेज आवाज वाले म्यूजिक चलाना, पटाखे चलाने से लेकर हॉर्न बजाने पर रोक लगाई हुई है। 

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