Wednesday, December 11, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. ऑटो
  4. सावधान! इन दो चीजों के बिना चलाई गाड़ी तो कट जाएगा भारी चालान, ये है सड़क मंत्रालय का नया नियम

सावधान! इन दो चीजों के बिना चलाई गाड़ी तो कट जाएगा भारी चालान, ये है सड़क मंत्रालय का नया नियम

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी एक मसौदा अधिसूचना में यह जानकारी दी।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published : March 04, 2022 16:03 IST
Traffic Challan- India TV Paisa

Traffic Challan

नयी दिल्ली। सरकार ने कॉमर्शियल और प्राइवेट वाहनों की फिटनेस की जानकारी देने की एक स्टैंडर्ड व्यवस्था की शुरुआत की है। देश में वाहनों को अब फिटनेस प्रमाण पत्र और मोटर वाहन का पंजीकरण चिह्न निर्धारित तरीके से वाहनों पर दिखाना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को जारी एक मसौदा अधिसूचना में यह जानकारी दी। 

मंत्रालय ने बयान में कहा कि भारी माल/यात्री वाहनों, मध्यम माल/यात्री वाहनों और हल्के मोटर वाहनों के मामले में फिटनेस प्रमाण पत्र और पंजीकरण चिन्ह को ‘विंड स्क्रीन’ के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर दिखाना होगा। वही ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और क्वाड्रिक साइकिल को इसे सही से लग पाने की स्थीत में विंड स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर लगाना होगा। 

इसके अलावा मोटरसाइकिल के मामले में इसे वाहन के साफ दिखाई देने वाले हिस्से पर प्रदर्शित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार इसे ‘एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट’ में नीले रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में दर्शाया जाएगा।

दुर्घटना क्लेम के लिए नहीं करना होगा इंतजार

सड़क मंत्रालय ने मोटर दुर्घटना दावा न्‍यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दावों के जल्द निपटान के लिए नए नियम जारी किये है। मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि नए नियम में दावों के जल्द निपटान को लेकर विभिन्न पक्षों के लिये समय-सीमा के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर) और इसकी सूचना की प्रक्रिया तय की गयी है। नए नियम को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गयी है। मंत्रालय ने अनुसार वाहन बीमा के प्रमाण पत्र में मान्य मोबाइल नंबरों को शामिल करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम एक अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Auto News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement