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Driving License के लिए करना है अप्लाई! साथ रखें ये डॉक्यूमेंट्स, समझें पूरी प्रक्रिया

लर्निंग लाइसेंस एक तय समय तक वैलिड होता है। इस बीच आपको गाड़ी चलानी सीखनी होती है। लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है।

Sourabha Suman Written By: Sourabha Suman
Updated on: September 10, 2023 10:59 IST
Driving License- India TV Paisa
Photo:FILE ड्राइविंग लाइसेंस

अगर आप कोई भी गाड़ी या टू व्हीलर चलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस (DL) का होना जरूरी है। इसके बिना आप ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं। आपका भारी-भऊरकम चालाना हो सकता है। इसे आप चाहें तो घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर बनवा सकते हैं। हालांकि अप्लाई करने से पहले यह समझ लें कि ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) से पहले आपके पास लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। इसके लिए भी गाड़ी का इस्तेमाल करना आना चाहिए।

कौन कर सकता है अप्लाई

ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के लिए अप्लाई करने के लिए आपके भारत का स्थायाी नागरिक होना जरूरी है। साथ ही उम्मीदवार की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। हालांकि, बिना गियर वाले ड्राइवर के लिए 16 साल के के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। आपको यह भी देखना चाहिए कि क्या आपकी फैमिली इसके लिए तैयार है। ड्राइविंग लाइसेंस से पहले आपके पास लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। इसके लिए भी गाड़ी का इस्तेमाल करना आना चाहिए।

ये डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने से पहले आपको कुछ खास डॉक्यूमेंट्स (Driving License documents) पर होम वर्क कर लेना चाहिए. इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ (राशन कार्ड, पेन कार्ड, बिजली का बिल), डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट (10th की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र दे सकते हैं), पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, लर्निंग लाइसेंस नंबर और मोबाइल नंबर तैयार रहना चाहिए. ड्राइविंग लाइसेंस की फीस अलग-अलग राज्यों में अलग हैं.

कितने तरह के होते हैं डीएल

हल्के मोटर वाहन Light Motor Vehicle License

लर्निंग लाइसेंस Learning License
अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस International Driving License
भारी मोटर वाहन Heavy Motor Vehicle License
स्थायी लाइसेंस Permanent License

लर्निंग लाइसेंस के लिए ऐसे करें अप्लाई

-आपको सबसे पहले सड़क परिवहन विभाग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in पर जाना है
-स्क्रीन पर एक होम पेज खुल जायेगा। यहां आपको पेज में अपने राज्य का सलेक्ट करना होगा
-ऐसे में आप नए पेज पर होंगे। यहां आपको Apply for learner License पर क्लिक करना है
-एक नया पेज खुलेगा आपको (continue) पर क्लिक करना होगा तो एप्लीकेशन फॉर्म सामने होगा.
-एप्लीकेशन फॉर्म में दर्ज अपनी पसंद के हिसाब से कैटेगरी का सलेक्शन करना होगा और फॉर्म में मांगी जा रही सभी जानकारी दर्ज करनी है
-इसके बाद आपको सभी इम्पोर्टेन्ट डॉक्युमेंट्स अपलोड करने होंगे।
-इसके बाद LL Test Slot Online पर क्लिक करें और सब्मिट के बटन पर क्लिक कर दें।
-इसके बाद आपको अपने आरटीओ ऑफिस जाना होगा। वहां आपको अपना टेस्ट देना होगा। अगर आप टेस्ट में पास हो जाते है तो आपको Learning License उपलब्ध करा दिया जाएगा.

ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) के लिए अप्लाई 

लर्निंग लाइसेंस एक तय समय तक वैलिड होता है। इस बीच आपको गाड़ी चलानी सीखनी होती है। लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। इसके लिए कुछ 
ऑनलाइन प्रोसेस को फॉलो करना होता है:
-कैंडिडेट को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in पर जाना है
-होम पेज ओपन होगा, यहां आपको अपने राज्य को सलेक्ट करना होगा।
-ऐसा करते ही आप नेक्स्ट पेज पर होंगे। यहां Apply Online पर क्लिक करना होगा। फिर New Driving License ऑप्शन पर क्लिक करना है
-नेक्स्ट पेज ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्टेज दिए हुए होंगे। यहां नीचे की तरफ दिख रहे continue ऑप्शन पर क्लिक कर दें.
-क्लिक होने पर नए पेज  पर आपको अपना लर्नर लाइसेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है और ok ऑप्शन पर क्लिक कर दें
-आपकी स्क्रीन पर एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। इसमें अपनी जानकारी और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। फिर next पर क्लिक करें
-अब आपको डीएल के अपॉइंटमेंट के लिए टाइम सलेक्ट करना होगा। सलेक्ट किए टाइम और तारीख पर आरटीओ ऑफिस में हाजिर होना होगा
-आपको अब ऑनलाइन फीस पेमेंट करना है
-प्रोसेस पूरा हो जाए तो Submit बटन पर क्लिक करना होगा।
-तय समय पर कर्मचारी आपका टेस्ट लेंगे। आपको अपना फिर टेस्ट देना होगा। पास होने पर आपका डीएल (Driving License) आपके पते पर भेज दिया जाएगा।

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