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घरेलू उड़ानों की संख्‍या बढ़ाएगी सरकार, विदेश से आने वालों के लिए नए दिशा-निर्देश किए जारी

त्योहारी मौसम के मद्देनजर यात्रियों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में आगामी दिनों में एयरलाइंस को सामान्य क्षमता पर 70 से 75 प्रतिशत उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: November 06, 2020 14:43 IST
Airlines may soon be permitted to operate 75 pc of pre-COVID domestic flights- India TV Paisa
Photo:FILE PHOTO

Airlines may soon be permitted to operate 75 pc of pre-COVID domestic flights

नई दिल्‍ली। सरकार ने कहा है यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए भारतीय एयरलाइंस की घरेलू उड़ानों पर लगाई गई सीमा को बढ़ाया जाएगा। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों की संख्या में अच्छा सुधार देखने को मिल रह रहा है, ऐसे में एयरलाइंस को घरेलू उड़ानों की संख्या को बढ़ाकर कोविड-19 पूर्व स्तर के 70 से 75 प्रतिशत तक किया जाएगा। इससे पहले पिछले सप्ताह मंत्रालय ने कहा था कि कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए घरेलू एयरलाइंस को अगले साल 24 फरवरी तक कोविड-19 के पूर्व के स्तर के अधिकतम 60 प्रतिशत तक उड़ानों के परिचालन की अनुमति होगी।

मंत्रालय ने बयान में कहा कि यातायात की प्रतिदिन के आधार पर निगरानी की जा रही है। त्योहारी मौसम के मद्देनजर यात्रियों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में आगामी दिनों में एयरलाइंस को सामान्य क्षमता पर 70 से 75 प्रतिशत उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। बयान में कहा गया है कि एक नवंबर को घरेलू उड़ानों से 2.05 लाख यात्रियों ने यात्रा की। मंत्रालय ने दो सितंबर को आधिकारिक आदेश के जरिये घरेलू एयरलाइंस को 60 प्रतिशत उड़ानों के परिचालन की अनुमति दी थी। हालांकि, इस आदेश में यह नहीं बताया गया था कि यह सीमा कब तक लागू रहेगी।

विदेश से आने वालों के लिए नए दिशा-निर्देश

केंद्र सरकार ने गुरुवार को विदेश से भारत आने वालों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 को देखते हुए विदेशों से आने वाले लोगों के लिए नए दिशा-निर्देशों में कहा है कि सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से कम से कम 72 घंटे पहले संबंधित स्वास्थ्य काउंटर पर पहुंचना होगा या ऑनलाइन पोर्टल पर स्व-घोषणा पत्र देना होगा। उन्हें संबंधित विमानन कंपनियों के माध्यम से एक स्व-घोषणा पत्र देना होगा, ताकि उन्हें यात्रा करने की अनुमति मिल सके। वे 14 दिनों के लिए अपने घर पर अलग रहकर या स्वयं की निगरानी के लिए सरकारी निर्देशों का पालन करेंगे।

आरटी-पीसीआर जांच में नेगेटिव रिपोर्ट के बिना विदेशों से आने वाले यात्री और होम क्वारंटीन से छूट लेने के इच्छुक यात्री हवाईअड्डों पर भी आरटी-पीसीआर जांच करा सकते हैं। आरटी-पीसीआर जांच नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आने वाले और हवाईअड्डे पर आरटी-पीसीआर जांच का विकल्प नहीं लेने वाले विदेशों से आए यात्रियों को आवश्यक रूप से सात दिनों के संस्थागत क्वारंटीन और सात दिवसीय होम क्वारंटीन का पालन करना होगा।

दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि 10 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, परिवार में किसी की मृत्यु, माता-पिता की गंभीर बीमारी जैसे कारणों के लिए घर में ही एकांतवास (होम क्वारंटीन) की अनुमति दी जा सकती है। नेगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट देने के साथ ही यात्री होम क्वांरटीन की छूट ले सकते हैं। यह जांच यात्रा शुरू करने से पूर्व 72 घंटे पहले की जानी चाहिए। विदेशों से आने वाले यात्रियों की जांच में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाने पर उन यात्रियों को शीघ्र ही स्वास्थ्य मानकों के अनुसार चिकित्सा सुविधा दी जाएगी।

वंदे भारत मिशन के तहत 29 लाख से अधिक फंसे हुए लोगों को मिली मदद

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 29.23 लाख से अधिक फंसे हुए लोगों को स्वदेश लाया गया और अंतरराष्‍ट्रीय यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। एक ट्वीट में, मंत्री ने कहा कि बुधवार को 5,362 भारतीय वंदे भारत मिशन के तहत लौट आए।

मई में फिर से परिचालन शुरू होने के बाद से अब तक 1.70 लाख से अधिक यात्री 1,704 घरेलू उड़ानों में उड़ान भर चुके हैं। पिछले महीने, पुरी ने राज्यसभा को बताया कि दिवाली तक और साल के अंत में भारत में प्रतिदिन तीन लाख यात्रियों का कोविड से पहले का विमानन यात्रा का आंकड़ा छू जाएगा।

 

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