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कैट का पीयूष गोयल से आग्रह, सीसीआई को अमेजन, फ्लिपकार्ट की जांच का आदेश दें

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रतिस्पर्धा कानूनों के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जांच आदेश को रद्द करने की अमेजन और फ्लिपकार्ट की याचिका खारिज कर दी

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: June 12, 2021 20:50 IST
अमेजन, फ्लिपकार्ट को...- India TV Paisa
Photo:FILE

अमेजन, फ्लिपकार्ट को झटका

नई दिल्ली। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा अमेजन और फ्लिपकार्ट की उनके खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की जांच को रद्द करने की अपील को खारिज किए जाने के एक दिन बाद व्यापारियों के संगठन कनफेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को एक पत्र भेजकर सीसीआई को यह जांच जल्द शुरू करने का आदेश देने को कहा है। कैट ने वाणिज्य मंत्री से कि एफडीआई नीति के प्रेस नोट 2 की जगह ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए बहुप्रतीक्षित एक नया प्रेस नोट जारी करने का भी आग्रह किया है। कैट ने कहा है कि एक निगरानी तंत्र बनाया जाए जिससे कोई भी किसी भी नीति का उल्लंघन करने का साहस नहीं जुटा पाए।

कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश भर के व्यापारी आगामी सप्ताह 14 जून से 21 जून तक ई-कॉमर्स शुद्धिकरण सप्ताह के रूप में मनाएंगे। व्यापारी संगठन आगामी 16 जून को अपने-अपने जिला कलेक्टरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से एक ज्ञापन सौंपेंगे जिसमें केंद्र सरकार से अमेजन, फ्लिपकार्ट और अन्य विदेशी कोष प्राप्त ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा नीति और नियमों के निरंतर उल्लंघन को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की जाएगी। व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल अपने-अपने राज्य के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से मिल कर अपनी बात रखेंगे।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रतिस्पर्धा कानूनों के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जांच आदेश को रद्द करने की अमेजन और फ्लिपकार्ट की याचिका खारिज कर दी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रतिस्पर्धा कानूनों के प्रावधानों के कथित उल्लंघन को लेकर दोनों प्रमुख ई-वाणिज्य कंपनियों के जांच के निर्देश दिए थे। न्यायधीश पी एस दिनेश कुमार ने यह आदेश देते हुए दोनों कंपनियों की याचिका को खारिज कर दिया। सीसीआई ने जनवरी 2020 में भारी छूट देने और कुछ कंपनियों के साथ तरजीही गठजोड़ कर सामान बेचने समेत अन्य कथित अनैतिक व्यापारिक गतिविधियों को अपनाने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजन के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। इस आदेश के बाद कंपनियां जांच आदेश को निरस्त कराने के लिये उच्च न्यायालय पहुंची थी।

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