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साइरस मिस्त्री ने NCLT में टाटा संस और रतन टाटा के खिलाफ दायर की मानहानि याचिका

साइरस मिस्त्री के परिवार के स्वामित्व वाली दो निवेश कंपनियों ने बुधवार NCLT में टाटा संस और रतन टाटा समेत उसके निदेशकों के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की।

Manish Mishra
Published : Jan 12, 2017 09:10 am IST, Updated : Jan 12, 2017 09:10 am IST
साइरस मिस्त्री ने NCLT में टाटा संस और रतन टाटा के खिलाफ दायर की मानहानि याचिका- India TV Paisa
साइरस मिस्त्री ने NCLT में टाटा संस और रतन टाटा के खिलाफ दायर की मानहानि याचिका

नई दिल्‍ली। साइरस मिस्त्री के परिवार के स्वामित्व वाली दो निवेश कंपनियों ने बुधवार (11 जनवरी) को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) में टाटा संस और रतन टाटा समेत उसके निदेशकों के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन्हें टाटा संस के निदेशक मंडल से हटाने की पहल करके टाटा न्यायाधिकरण के आदेश का उल्लंघन कर रही है।

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याचिका में साइरस इंवेस्टमेंट लिमिटेड और स्टर्लिंग इंवेस्टमेंट ने न्यायाधिकरण से टाटा संस द्वारा छह फरवरी या अन्य किसी तिथि या उस समय किसी तरह के कारोबार करने के लिए बुलाई गई असाधारण आम बैठक पर रोक का आदेश जारी करने की अपील की है।

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दंड देने की मांग

  • इसके अलावा कंपनी ने टाटा, और टाटा संस के अन्य निदेशकों और सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी ट्रस्ट के न्यासियों को दंड देने की भी मांग की है।
  • ट्रस्टियों में एन ए सूनावाला, आरके कृष्णकुमार और आर वेंकटरमण शामिल हैं।
  • कंपनी ने इनके लिए छह महीने की अधिकतम कारावास की सजा और 2000 रुपए जुर्माना अथवा दोनों देने की अपील की है।

मिस्त्री की ओर दायर की गई इस याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए टाटा समूह के एक प्रवक्ता ने कहा

किसी तरह की मानहानि नहीं की गई है। हम अपना जवाब NCLT में दाखिल करेंगे।

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