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क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नियमों में बदलाव, जानिए कौन सी सेवाओं पर पड़ेगा असर

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Aug 27, 2020 06:23 pm IST,  Updated : Aug 27, 2020 06:29 pm IST

नए नियमों को मार्च में लागू होना था, हालांकि महामारी का असर देखते हुए ये गाइडलाइंस लागू नहीं हो सकी थी। रिजर्व बैंक ने अब इन नियमों को लागू करने के लिए 30 सितंबर का समय दिया है। नए नियमों के बाद ग्राहकों के कार्ड पर कुछ ही सेवाएं जारी रहेंगी वहीं बाकी के लिए आवेदन करना होगा।

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क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नियमों में बदलाव Image Source : GOOGLE

नई दिल्ली। आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ अहम नियम अब बदलने वाले हैं। कार्ड से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थीं जिसे इसी साल मार्च में लागू होना था, हालांकि महामारी का असर देखते हुए ये गाइडलाइंस लागू नहीं हो सकी थी। रिजर्व बैंक ने अब इन नियमों को लागू करने के लिए 30 सितंबर का समय दिया है। नए नियमों के बाद ग्राहकों के कार्ड पर कुछ सेवाएं जारी रहेंगी वहीं कुछ सेवाएं सिर्फ मांगे जाने पर ही मिलेंगी। ऐसे में किसी शॉपिंग या भुगतान से पहले आपको जानना चाहिए की ये नियम क्या हैं, नहीं तो आपका ट्रांजेक्शन रुक सकता है।

RBI ने बैंकों से कहा है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जारी करते समय ग्राहकों को सिर्फ घरेलू ट्रांजेक्शन की ही सुविधा दी जाए। कार्ड से एटीएम या PoS के जरिए अंतरराष्ट्रीय लेन देन नही होना चाहिए। अगर ग्राहक चाहे तो वो ऐसे ट्रांजेक्शन की अनुमति ले सकता है। दरअसल कुछ बैंक अपने कार्डधारकों को अंतरराष्ट्रीय ट्रांजेक्शन की सुविधा देते हैं, वहीं कई बार ग्राहक को इसकी जानकारी भी नहीं होती, ऐसे में वो फ्रॉड में फंस सकता है।

वहीं नए नियम के मुताबिक अगर ग्राहक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या कॉन्टैक्ट लेस कार्ड ट्रांजेक्शन चाहता है तो उसे इसके लिए बैंक को पहले से ही जानकारी देनी होगी। जिसके बाद उसके कार्ड पर ये सुविधा शुरू की जा सकती है।

ग्राहक कभी भी अपनी कोई भी सर्विस एक्टिवेट करा सकता है, या फिर उसे बंद कर सकता है। वहीं ग्राहक अपने एटीएम की लेन-देन की सीमा भी तय कर सकता है।

वहीं बैंकों को रिजर्व बैंक की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि कार्ड के स्टेटस में किसी भी तरह का बदलाव होने पर कार्डधारक को तुरंत उसका मैसेज भेजा जाना चाहिए

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