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झारंखड कोल ब्‍लॉक मामला: नवीन जिंदल सहित 14 अन्‍य को दिल्‍ली की अदालत से मिली जमानत

Written by: India TV Paisa Desk Published : Oct 15, 2018 10:38 am IST, Updated : Oct 15, 2018 10:40 am IST

देश के प्रमुख उद्योगपति नवीन जिंदल को कोल ब्‍लॉक आवंटन से जुड़े मामले में राहत मिली है।

Naveen Jindal (file Pic)- India TV Paisa

Naveen Jindal (file Pic)

नई दिल्‍ली। देश के प्रमुख उद्योगपति नवीन जिंदल को कोल ब्‍लॉक आवंटन से जुड़े मामले में राहत मिली है। दिल्‍ली में पटियाला हाउस स्थित विशेष अदालत ने झारखंड के कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में उद्योगपति व कांग्रेस नेता नवीन जिंदल सहित 14 अन्य आरोपियों को जमानत दे दी है। इस साल अगस्‍त में कोर्ट ने सम्‍मन भेज कर जिंदल सहित सभी आरोपियों को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था।

सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने जिंदल को फिलहाल राहत दी है। कोर्ट ने नवीन जिंदल और 14 अन्‍य को इस मामले में जमानत दी है। सभी आरोपियों को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके और 1 लाख रुपए की जमानत राशि के साथ जमानत देने का निर्णय सुनाया।

ये है मामला

अगस्‍त में पटियाला हाउस कोर्ट ने कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज किए गए मनी लांड्रिंग एक्ट के केस के तहत पेशी का समन जारी किया है। ईडी ने आरोप पत्र में कहा था कि कोल-ब्लॉक आवंटित कराने के लिए करीब दो करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी। अदालत से नवीन जिंदल के अलावा जिंदल स्टील कंपनी के पूर्व सलाहकार के अलावा  एस्सार पावर लिमिटेड के एक अधिकारी, निहार स्टॉक लिमिटेड के डायरेक्‍टर, मुंबई की कंपनी केई इंटरनेशनल के अधिकारी, गुरुग्राम की कंपनी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के वरिष्‍ठ अधिकारी को भी सम्‍मन भेजा था। 

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