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पायलटों को नौकरी छोड़ने के लिए एक साल पहले देना होगा नोटिस, नए नियम को लागू करने की तैयारी में डीजीसीए

 Written By: Dharmender Chaudhary
 Published : May 16, 2017 07:31 pm IST,  Updated : May 16, 2017 07:31 pm IST

डीजीसीए की पायलटों के लिए नौकरी छोड़ने के लिए अनिवार्य नोटिस अवधि छह महीने से बढ़ाकर एक साल करने की योजना है। कंपनियां लंबे समय से इसकी मांग कर रही हैं।

पायलटों को नौकरी छोड़ने के लिए एक साल पहले देना होगा नोटिस, नए नियम को लागू करने की तैयारी में डीजीसीए- India TV Hindi
पायलटों को नौकरी छोड़ने के लिए एक साल पहले देना होगा नोटिस, नए नियम को लागू करने की तैयारी में डीजीसीए

फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (एफआईए) के बैनर तले इंडिगो और जेट एयरवेज समेत विभिन्न एयरलाइंस पायलटों के लिए नौकरी छोड़कर जाने के संदर्भ में अनिवार्य नोटिस अवधि छह महीने से बढ़ाकर एक साल करने की मांग करते रहे हैं। घरेलू एयरलाइंस द्वारा विस्तार योजना को अमली जामा पहनाये जाने के साथ पायलटों तथा विभिन्न स्तरों पर चालक दल के अन्य सदस्यों की मांग बढ़ रही है।

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