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पायलटों को नौकरी छोड़ने के लिए एक साल पहले देना होगा नोटिस, नए नियम को लागू करने की तैयारी में डीजीसीए

डीजीसीए की पायलटों के लिए नौकरी छोड़ने के लिए अनिवार्य नोटिस अवधि छह महीने से बढ़ाकर एक साल करने की योजना है। कंपनियां लंबे समय से इसकी मांग कर रही हैं।

Dharmender Chaudhary Dharmender Chaudhary
Published on: May 16, 2017 19:31 IST
पायलटों को नौकरी छोड़ने के लिए एक साल पहले देना होगा नोटिस, नए नियम को लागू करने की तैयारी में डीजीसीए- India TV Paisa
पायलटों को नौकरी छोड़ने के लिए एक साल पहले देना होगा नोटिस, नए नियम को लागू करने की तैयारी में डीजीसीए

फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (एफआईए) के बैनर तले इंडिगो और जेट एयरवेज समेत विभिन्न एयरलाइंस पायलटों के लिए नौकरी छोड़कर जाने के संदर्भ में अनिवार्य नोटिस अवधि छह महीने से बढ़ाकर एक साल करने की मांग करते रहे हैं। घरेलू एयरलाइंस द्वारा विस्तार योजना को अमली जामा पहनाये जाने के साथ पायलटों तथा विभिन्न स्तरों पर चालक दल के अन्य सदस्यों की मांग बढ़ रही है।

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