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EPFO कर्मचारी के आकस्मिक निधन पर आश्रित को मिलेगी दोगुनी रकम, राहत राशि को बढ़ाकर किया 8 लाख

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Nov 12, 2021 10:21 am IST,  Updated : Nov 12, 2021 10:21 am IST

इस डेथ रिलीफ फंड के तहत 2006 में सिर्फ 50000 रुपये ही आश्रित को दिए जाते थे। इसके बाद इसे 50 हजार से 4.20 लाख रुपये तक किया गया।

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EPFO कर्मचारी के आकस्मिक निधन पर आश्रित को मिलेगी दोगुनी रकम, राहत राशि को बढ़ाकर किया 8 लाख Image Source : FILE

नई दिल्‍लीकर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत देने की घोषणा की है। सेंट्रल बोर्ड ने ईपीएफओ कर्मियों के आकस्मिक निधन पर परिजनों को दी जाने वाली एक्‍स-ग्रेसिया डेथ रिलीफ फंड की रकम को दोगुना कर दिया है। ईपीएफओ कर्मचारी की आकस्मिक मौत पर अब आश्रितों को 8 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि अभी तक 4.20 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इससे देशभर में संगठन के 30 हजार कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

इस बढ़ोतरी को तत्‍काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ईपीएफओ ने इसके लिए सभी कार्यालयों को सर्कुलर भी जारी कर दिया है। सर्कुलर में स्‍पष्‍ट किया गया है कि इसमें कारोना वायरस से होने वाली मौत को शामिल नहीं किया गया है। 

बता दें कि इस डेथ रिलीफ फंड के तहत 2006 में सिर्फ 50000 रुपये ही आश्रित को दिए जाते थे। इसके बाद इसे 50 हजार से 4.20 लाख रुपये तक किया गया। अब यह भी तय हुआ है कि हर तीन साल में इसमें 10 फीसदी बढ़ोतरी की कोशिश की जाएगी।

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