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जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के लिए आवेदन शुरु, छोटे कारोबारियों के लिए हैं कई फायदे

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Mar 07, 2020 06:07 pm IST,  Updated : Mar 07, 2020 06:07 pm IST

31 मार्च 2020 से पहले जीएसटी पोर्टल पर करना होगा ऑनलाइन आवेदन

GST- India TV Hindi
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नई दिल्ली। वर्ष 2020-21 में जीएसटी कंपोजिशन योजना से जुड़ने के लिए आवेदन शुरु हो गए हैं। मौजूदा पंजीकृत करदाताओं को इसके लिए 31 मार्च 2020 से पहले जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह स्कीम विशेष रूप से छोटे व्यवसायियों के लिए है। जीएसटीएन की यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार इसमें छोटे व्यापारियों को अपना हिसाब-किताब रखने, रिटर्न फाइल करने और कर जमा करने के मामले में कई तरह की रियायतें दी गई हैं। सालाना डेढ़ करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले व्यवसायी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

उत्तर-पूर्व के सात राज्यों और उत्तराखंड के व्यवसायियों के लिये यह सीमा 75 लाख रुपये रखी गई है। माल के साथ-साथ सेवाएं भी प्रदान करने वाले व्यवसायियों अथवा केवल सेवाएं देने वाले कारोबारी के लिये यह सीमा 50 लाख रुपये सालाना है। जीएसटीएन के आंकड़ों के मुताबिक 16,82,000 से ज्यादा करदाता कंपोजिशन योजना से जुड़े हैं। कंपोजिशन योजना के अंतर्गत करदाता को अपनी बिक्री पर निर्धारित, विभिन्न दरों से जीएसटी जमा करने की जरूरत नहीं होती है। इसके बजाय वह अपनी कुल बिक्री पर एक निश्चित दर से एकमुश्त राशि जमा कर सकता है। कंपोजिशन योजना के तहत आने वाले व्यवसायी को तीन महीने में एक बार कर जमा कराना होता है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम से सामान्य करदाता के रूप में पंजीकृत होने वाले व्यवासायियों को जीएसटी पोर्टल के फॉर्म सीएमपी-02 में सूचना देनी होगी। इसके लिए अंतिम तारीख 31 मार्च है। जो व्यवसायी पहली बार जीएसटी पंजीकरण ले रहे हैं, वे रजिस्ट्रेशन के वक्त ही पोर्टल पर फॉर्म सीएमपी-01 में सूचना देकर इस स्कीम से जुड़ सकते हैं। 

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