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जुलाई-अक्तूबर के लिए निर्यातकों ने 6,500 करोड़ रुपये के रिफंड का दावा किया : वित्त मंत्रालय

GST के क्रियान्वयन के बाद निर्यातकों ने पहले चार महीनों (जुलाई-अक्तूबर) में 6,500 करोड़ रुपये के रिफंड के लिए आवेदन किया है।

Manoj Kumar Manoj Kumar @kumarman145
Published on: November 29, 2017 15:28 IST
जुलाई-अक्तूबर के लिए निर्यातकों ने 6,500 करोड़ रुपये के रिफंड का दावा किया : वित्त मंत्रालय- India TV Paisa
जुलाई-अक्तूबर के लिए निर्यातकों ने 6,500 करोड़ रुपये के रिफंड का दावा किया : वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली। माल एवं सेवा कर (GST) के क्रियान्वयन के बाद निर्यातकों ने पहले चार महीनों (जुलाई-अक्तूबर) में 6,500 करोड़ रुपये के रिफंड के लिए आवेदन किया है। सरकार ने आज यह जानकारी दी। सरकार ने निर्यातकों से कहा है कि यदि वे अपने दावों का जल्द निपटान चाहते हैं तो रिफंड को उचित फॉर्म और साथ में माल भेजने के बिल की प्रति लगाएं।

इसके अलावा कंपनियों से कहा गया है कि वे अगस्त के लिए अंतिम बिक्री रिटर्न जीएसटीआर-एक को जीएसटी नेटवर्क के पोर्टल पर चार दिसंबर से अपलोड कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि खेप भेजने के बिलों के साथ जुलाई से अक्तूबर तक की अवधि के लिए आईजीएसटी रिफंड दावा करीब 6,500 करोड़ रुपये का है। इसी तरह जीएसटीएन पोर्टल पर डाली गईं आरएफडी-01ए आवेदनों के हिसाब से इनपुट या इपपुट सेवाओं पर बिना इस्तेमाल वाला क्रेडिट 30 करोड़ रुपये बैठता है।’’

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) ने पिछले महीने ऐसे निर्यातकों का रिफंड शुरू किया था जिन्होंने एकीकृत जीएसटी (IGST) का भुगतान किया है और टेबल 6ए भरने के बाद माल भेजने के बिलों के जरिये रिफंड के लिए आवेदन किया है।

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