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डिफॉल्‍टर्स के देश छोड़ने को देखते हुए कंपनियों के निदेशकों के पासपोर्ट की जानकारी प्राप्त करने पर विचार कर रही सरकार

 Edited By: Manish Mishra
 Published : May 06, 2018 06:43 pm IST,  Updated : May 06, 2018 07:01 pm IST

कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय कंपनियों के निदेशक मंडल के सदस्यों के पासपोर्ट की जानकारी प्राप्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह कदम आर्थिक धोखेबाजों को देश छोड़कर भागने से रोकने के प्रयासों का हिस्सा है।

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नई दिल्ली। कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय कंपनियों के निदेशक मंडल के सदस्यों के पासपोर्ट की जानकारी प्राप्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह कदम आर्थिक धोखेबाजों को देश छोड़कर भागने से रोकने के प्रयासों का हिस्सा है। कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा कि मंत्रालय कंपनियों के निदेशकों के पासपोर्ट की जानकारियां जमा करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

उन्होंने मंत्रालय के मार्च महीने के ‘न्यूजलेटर’ में प्रकाशित संदेश में कहा कि डिजिटल तरीके से पासपोर्ट की जानकारियां रखने से घोटालेबाजों को देश छोड़कर भागने से रोकने और समय पर कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। प्रस्ताव की ताजा स्थिति के बारे में पूछे गए सवाल का अभी सचिव ने कोई जवाब नहीं दिया है।

मंत्रालय ने नियामकीय योग्यताओं पर खरा नहीं उतरने के कारण पिछले साल तीन लाख से अधिक लोगों को पंजीकृत कंपनियों का निदेशक बनने पर रोक लगा दी थी।

मंत्रालय की बेवसाइट पर प्रकाशित ‘ न्यूजलेटर’ के अनुसार, ऐसे कई मामले देखे गये हैं जिनमें आर्थिक अपराध करने वाले भारतीय अदालतों के न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर भाग गये। सरकार ने इस तरह के मामलों से निपटने के लिए पिछले महीने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश 2018 लागू किया था।

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