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सरकार ने समयपूर्व PPF खाता बंद करने के लिए नियम तय किए

 Written By: Sachin Chaturvedi
 Published : Jun 20, 2016 08:28 pm IST,  Updated : Jun 20, 2016 08:32 pm IST

वित्त मंत्रालय ने कहा, PPF खाताधारक पांच साल पूरा होने के बाद उच्च शिक्षा या बीमारी के उपचार जैसे कारणों के लिये समयपूर्व अपना खाता बंद कर सकते हैं।

हायर एजुकेशन और बीमारी के इलाज के लिए समय से पहले बंद कर सकते हैं PPF खाता, मिलेगा पूरा पैसा- India TV Hindi
हायर एजुकेशन और बीमारी के इलाज के लिए समय से पहले बंद कर सकते हैं PPF खाता, मिलेगा पूरा पैसा

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने कहा, लोक भविष्य निधि (PPF) खाताधारक पांच साल पूरा होने के बाद उच्च शिक्षा या बीमारी के उपचार जैसे कारणों के लिये समयपूर्व अपना खाता बंद कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा, अंशधारक को अपना खाता या नाबालिग का खाता जिसका वह अभिभावक है, इस आधार पर समय पूर्व बंद करने की अनुमति होगी कि उसे स्वयं, पति या पत्नी या निर्भर बच्चे की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए राशि की जरूरत है। वह योग्य चिकित्सा प्राधिकरण से जरूरी दस्तावेज हासिल कर उसे प्रस्तुत करते हुए खाता बंद कर सकता है।

अधिसूचना में आगे कहा गया है कि खाताधारक या नाबालिग खाताधारक की उच्च शिक्षा के लिए भी खाता समय से पहले बंद करने की अनुमति होगी। इसके लिए भारत या बाहर मान्यताप्राप्त संस्थान में दाखिले की पुष्टि के लिए फीस भुगतान की प्रति तथा अन्य दस्तावेज जमा करने होंगे। हालांकि, खाता को समयपूर्व बंद करने की तभी अनुमति होगी जब खाता खुले पांच वित्त वर्ष पूरे हो गए हों। दूसरी ओर सरकार ने पीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज दरों में कटौती नहीं करने का फैसला किया है। पीपीएफ पर पहले की तरह 8.1 फीसदी की दर से ब्याज मिलता रहेगा।

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