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GST के तहत ITC क्लेम करने वालों को राहत, 28 अगस्त तक बढ़ी रिटर्न दाखिल करने की मियाद

Manoj Kumar @kumarman145 Published : Aug 18, 2017 08:54 am IST, Updated : Aug 18, 2017 08:54 am IST

सरकार ने यह भी साफ किया है कि रिटर्न दाखिल करने की मियाद सिर्फ उन कारोबारियों के लिए बढ़ी है जो ट्रांजिशन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का क्लेम करेंगे

GST के तहत ITC क्लेम करने वालों को राहत, 28 अगस्त तक बढ़ी रिटर्न दाखिल करने की मियाद- India TV Paisa
GST के तहत ITC क्लेम करने वालों को राहत, 28 अगस्त तक बढ़ी रिटर्न दाखिल करने की मियाद

नई दिल्ली। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) के तहत छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए सरकार ने GST रिटर्न दाखिल करने की मियाद को 8 दिन और बढ़ा दिया है, साथ में GSTR-3B फार्म भरने की मियाद में भी इतना ही इजाफा हुआ है। पहले इनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथी 20 अगस्त थी। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि रिटर्न दाखिल करने की मियाद सिर्फ उन कारोबारियों के लिए बढ़ी है जो ट्रांजिशन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का क्लेम करेंगे। जिन कारोबारियों का किसी तरह का क्लेम नहीं है उनको 20 अगस्त तक ही रिटर्न दाखिल करना जरूरी है।

सरकार को इस तरह की शिकायतें मिली थी कि GSTN की वेबसाइट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का फॉर्म उपलब्ध नहीं है। सरकार ने साफ किया है कि ये फॉर्म 21 अगस्त से GSTN की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। सरकार ने साफ किया है कि जो कर दाता ट्रांजिशनल इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम नहीं करना चाहते हैं उन्हें 20 अगस्त तक फॉर्म 3B के जरिए टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है।

जो कर दाता ट्रांजिशनल इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम करना चाहते हैं वह भी TRANS 1 फॉर्म के तहत ट्रांजिशनल क्रेडिट का अंदाजा लगाकर अपने टैक्स देनदारी की गणना कर लें।

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