Thursday, December 12, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. ऑक्सीजन ले जाने वाले परिवहन वाहनों को सरकार ने दी राहत, 30 सितंबर तक रिन्यू करा सकेंगे परमिट

ऑक्सीजन ले जाने वाले परिवहन वाहनों को सरकार ने दी राहत, 30 सितंबर तक रिन्यू करा सकेंगे परमिट

सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने COVID-19 महामारी के मद्देनजर 30 सितंबर 2021 तक ऑक्सीजन ले जाने वाले परिवहन वाहनों के लिए परमिट की आवश्यकता से छूट बढ़ा दी है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published : March 31, 2021 9:30 IST
ऑक्सीजन ले जाने वाले...- India TV Paisa
Photo:AP

ऑक्सीजन ले जाने वाले परिवहन वाहनों को सरकार ने दी राहत, 30 सितंबर तक रिन्यू करा सकेंगे परमिट 

नयी दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने COVID-19 महामारी के मद्देनजर 30 सितंबर 2021 तक ऑक्सीजन ले जाने वाले परिवहन वाहनों के लिए परमिट की आवश्यकता से छूट बढ़ा दी है। पिछले साल, सरकार ने 31 मार्च, 2021 तक अनुमति की आवश्यकता की घोषणा की थी। देश भर में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट में कहा, "हमने मोटर वाहन अधिनियम 1988 से 30 सितंबर 2021 के बीच परमिट की आवश्यकता के विस्तार को मंजूरी दे दी है।" मंत्री ने कहा, "इससे राज्यों के बीच ऑक्सीजन की ढुलाई और आवाजाही में सुविधा होगी और COVID-19 महामारी के खिलाफ हमारी लड़ाई मजबूत होगी।"

इस बीच, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भी मोटर वाहन कर में रियायत के लिए एक मसौदा अधिसूचना के साथ सामने आए हैं, जब वाहन "वाहन स्क्रैपिंग का प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने के खिलाफ पंजीकृत है। उन्होंने कहा कि मोटर वाहन कर में रियायत "गैर-परिवहन वाहनों के मामले में 20 प्रतिशत तक" और "परिवहन वाहनों के मामले में 15 प्रतिशत तक" होगी।

इसने 30 दिनों के भीतर अधिसूचना पर हितधारकों के सुझाव मांगे हैं। इस महीने की शुरुआत में सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के विवरण का खुलासा किया था, जिसमें कहा गया था कि नई कारों पर लगभग 5 प्रतिशत छूट पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग पर खरीदारों को दी जाएगी।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement