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88 वस्तुओं पर GST में कटौती: सैनेटरी नैपकिन, टीवी-फ्रिज, बिजली के घरेलू सामान, एथनॉल, जूते-चप्पल होंगे सस्ते

एक बड़ा कदम उठाते हुए जीएसटी काउंसिल ने महिलाओं के लिए आवश्‍यक सैनिटरी नैपकिंस पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को समाप्‍त कर दिया है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published : Jul 21, 2018 06:55 pm IST, Updated : Jul 22, 2018 12:02 am IST
GST Council- India TV Paisa
Photo:GST COUNCIL

GST Council

नई दिल्‍ली। एक बड़ा कदम उठाते हुए जीएसटी काउंसिल ने ​सैनिटरी नैपकिन को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट देने की एक साल से चल रही मांग को आज पूरा किया। जीएसटी के बारे में निर्णय करने वाले इस सर्वोच्च निकाय ने इसके अलावा टीवी , फ्रिज वॉशिंग मशीन तथा बिजली से चलने वाले कुछ घरेलू उपकरणों और अन्य उत्पादों पर भी कर की दरें कम की हैं। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने यहां जीएसटी परिषद की 28वीं बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि सैनिटरी पैड से जीएसटी कर की दर को 12 प्रतिशत से कम करके शून्य कर दिया गया है। राखी को भी जीएसटी से छूट दे दी गयी है। कुल 88 वस्तुओं पर जीएसजी की दरों में कमी आई है। 

वे उत्पाद जिन पर जीएसटी की दर कम की गयी हैं 

जूते - चप्पल (फुटवियर), छोटे टीवी , पानी गर्म करने वाला हीटर , बिजली से चलने वाली इस्त्री (आयरनिंग) मशीन , रेफ्रिजरेटर , लीथियम आयन बैटरी , बाल सुखाने वाले उपकरण (हेयर ड्रायर), वैक्यूम क्लीनर , खाद्य उपकरण और एथनॉल शामिल हैं। 

राखी को जीएसटी से छूट 
गोयल ने कहा ," जीएसटी परिषद ने कई उत्पादों पर कर में कटौती की है। राखी को जीएसटी से छूट दी गयी है , एथनॉल पर कर को कम करके 5 प्रतिशत किया गया और दस्तकारी के छोटे सामानों को कर से छूट दी गयी है।" 

इन उत्पादों पर जीएसटी 18 से घटाकर 12 फीसदी की गई
निर्माण क्षेत्र के काम आने वाले तराशे हुये कोटा पत्थर, सैंड स्टोन और इसी गुणवत्ता के अन्य स्थानीय पत्थरों पर जीएसटी की दर को 18 से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है। 

जूते-चप्पल पर अब 5 फीसदी जीएसटी
एक हजार रुपये मूल्य तक के जूते-चप्पल पर अब 5 प्रतिशत का कर लगेगा। पहले यह रियायती दर केवल 500 रुपये मूल्य के जूते-चप्पल पर लागू थी। 

इन उत्पादों पर जीएसटी दर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया
मध्यम वर्ग द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले 17 उत्पादों जैसे पेंट्स, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, पानी गर्म करने वाला हीटर, 68 सेमी तक के टीवी पर कर की दर को 28 प्रतिशत से कम करके 18 प्रतिशत किया गया है। जीएसटी परिषद की अगली बैठक 4 अगस्त को होनी है।

सूत्रों ने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले टैक्‍सपेयर्स को तिमाही रिटर्न फाइल करने की भी अनुमति दे दी है। जीएसटी काउंसिल की आज 28वीं बैठक का आयोजन वित्‍त मंत्री पीयूष गोयल की अध्‍यक्षता में हुई।

पीयूष गोयल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहम बातें

  • सैनिटरी नैपकिन को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट दी गयी 
  • जीएसटी परिषद ने कई उत्पादों पर कर की दरें कम की; दस्तकारी के छोटे सामानों को कर से छूट
  • राखी को जीएसटी से छूट, एथनॉल पर कर की दर कम करके 5 प्रतिशत की गयी 
  • एक हजार रुपये मूल्य तक के फुटवियर (जूते-चप्पल) पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा
  • मिक्सर ग्राइंडर, परफ्यूम, सौंदर्य प्रसाधन, दाड़ी बनाने वाली मशीन (शेवर), पानी गर्म करने वाला हीटर, वैक्यूम क्लीनर पर जीएसटी की दर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत की गयी
  • पांच करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले तिमाही रिटर्न दाखिल कर सकते हैं; 93 प्रतिशत करदाताओं को होगा फायदा
  • रिवर्स चार्ज व्यवस्था पर अमल को और एक साल (30 सितंबर 2019 तक) के लिये स्थगित कर दिया गया है
  • जीएसटी की नई दरें 27 जुलाई से लागू होंगी।

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