Friday, December 13, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. GST परिषद 21 जुलाई को देगी देश को खुशखबरी, कुछ वस्‍तुओं पर टैक्‍स रेट में कर सकती है कटौती

GST परिषद 21 जुलाई को देगी देश को खुशखबरी, कुछ वस्‍तुओं पर टैक्‍स रेट में कर सकती है कटौती

माल एवं सेवा करhttps://www.khabarindiatv.com/topic/gst-council (जीएसटी) परिषद अपनी आगामी बैठक में कुछ वस्तुओं पर टैक्‍स की दर घटा सकती है। ज्यादातर ऐसी वस्तुओं पर दर में कटौती की जा सकती है

Edited by: India TV Paisa Desk
Published : July 11, 2018 19:12 IST
GST Council- India TV Paisa
Photo:GST COUNCIL

GST Council

नई दिल्‍ली। माल एवं सेवा करhttps://www.khabarindiatv.com/topic/gst-council (जीएसटी) परिषद अपनी आगामी बैठक में कुछ वस्तुओं पर टैक्‍स की दर घटा सकती है। ज्यादातर ऐसी वस्तुओं पर दर में कटौती की जा सकती है, जिनका राजस्व प्राप्ति पर ज्यादा असर पड़ने की संभावना नहीं है। जीएसटी परिषद की बैठक 21 जुलाई को होगी। 

जिन उत्पादों पर जीएसटी दर में कटौती की जा सकती है उनमें हस्तशिल्प और हथकरघा सामान, नैपकिन तथा कुछ अन्य सेवाएं शामिल हो सकतीं हैं। माल एवं सेवाकर यानी जीएसटी देश में एक जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इस व्यवस्था में चार दरें--पांच प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत--रखी गई हैं।

कई उद्योग संगठनों और संबंध पक्षों ने असंगठित क्षेत्र में तैयार किए जाने वाले सामान्य स्वास्थ्य और रोजगार सृजन करने वाले उत्पादों पर दर में कटौती की मांग की है। एक अधिकारी ने कहा कि विभिन्न पक्षों की तरफ से की गई मांग को देखते हुए परिषद कई तरह के उत्पादों पर कर दरों को तर्कसंगत बनाने के मुद्दे पर गौर कर सकती है। परिषद मुख्यतौर पर ऐसे उत्पादों पर गौर कर सकती है, जो कि आम उपभोग का सामान हो और जिनका राजस्व पर भी ज्यादा असर नहीं हो।  

ज्यादातर हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के साथ-साथ सेनिटरी नैपकिन पर इस समय 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है। इन उत्पादों को जीएसटी से मुक्त करने की मांग उठती रही है। 

जीएसटी के बारे में कोई भी निर्णय लेने के मामले में जीएसटी परिषद ही सर्वोच्च निकाय है। परिषद ने इससे पहले जनवरी 2018 में हुई बैठक में 54 सेवाओं और 29 वस्तुओं पर जीएसटी दर में कटौती का निर्णय लिया था। इससे पहले नवंबर 2017 में हुई बैठक में भी परिषद ने 178 वस्तुओं को जीएसटी की सबसे ऊंची दर 28 प्रतिशत के वर्ग से हटाया था। इस दौरान परिषद ने रेस्‍टॉरेंट्स के लिए भी कर की दर घटाकर पांच प्रतिशत कर दी थी। 

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement