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GST परिषद में होगी जीएसटी रिटर्न में विलंब शुल्‍क को समाप्‍त करने पर चर्चा, 14 जून को होगी बैठक

सीबीआईसी ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए विलंब शुल्क लगाया जाता है कि करदाता समय पर रिटर्न दाखिल करें।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: June 02, 2020 7:50 IST
GST Council to discuss waiver of late fee for non-filing of GST returns- India TV Paisa
Photo:GOOGLE

GST Council to discuss waiver of late fee for non-filing of GST returns

नई दिल्‍ली। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद अपनी अगली बैठक में अगस्त-2017 से जनवरी-2020 की अवधि के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने पर लगने वाले विलंब शुल्क को माफ करने पर चर्चा करेगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क विभाग (सीबीआईसी) ने एक ट्वीट में कहा कि बीती अवधि (अगस्त 2017 से जनवरी 2020) के दौरान जीएसटी विलंब शुल्क माफ करने के मुद्दे पर जीएसटी परिषद की अगली बैठक में चर्चा होगी।

जीएसटी परिषद की अगली बैठक 14 जून को होने की संभावना है। सीबीआईसी ने कहा कि अगस्त 2017 से जीएसटी व्यवस्था की शुरुआत हुई है। कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के बीच ऐसी मांगें की जा रही हैं कि जिन रिटर्न को तब से ही (अगस्त 2017 से) दाखिल किए जाने की जरूरत है, उनके लिए विलंब शुल्क माफ कर दिया जाए।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न संकट के मद्देनजर पहले ही फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 2020 के जीएसटी रिटर्न को दाखिल करने का समय जून 2020 तक बढ़ाने की घोषणा कर चुकी हैं। इस अवधि के लिये कोई विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। सीबीआईसी ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए विलंब शुल्क लगाया जाता है कि करदाता समय पर रिटर्न दाखिल करें।

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