1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार Unitech ने जमा करवाई ब्याज की राशि, ग्राहकों में बांटी जाएगी यह रकम

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार Unitech ने जमा करवाई ब्याज की राशि, ग्राहकों में बांटी जाएगी यह रकम

 Written By: Manish Mishra
 Published : May 09, 2017 09:25 am IST,  Updated : May 09, 2017 09:25 am IST

Unitech ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने उच्‍चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए ब्याज राशि जमा करवा दी है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार Unitech ने जमा करवाई ब्याज की राशि, ग्राहकों में बांटी जाएगी यह रकम- India TV Hindi
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार Unitech ने जमा करवाई ब्याज की राशि, ग्राहकों में बांटी जाएगी यह रकम

नई दिल्ली। रियल एस्टेट कंपनी Unitech ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने उच्‍चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए ब्याज राशि जमा करवा दी है। इसके तहत कंपनी ने अपनी गुड़गांव प्रोजेक्ट के 39 फ्लैट खरीदारों की 16.55 करोड़ रुपए की राशि पर 14 फीसदी की दर से ब्याज राशि जमा करवा दी है। कंपनी की ओर से हाजिर हुए वकीलों ने न्यायाधीश दीपक मिश्रा एवं न्यायाधीश ए एम खानविलकर की पीठ को सूचित किया कि उन्होंने शीर्ष अदालत के सभी निर्देशों का पालन किया गया है।

यह भी पढ़ें :DDA जल्‍द लॉन्‍च करेगी 12,000 फ्लैटों की नई आवासीय योजना, खरीदारों के लिए नियमों में किया बड़ा बदलाव

सुप्रीम कोर्ट ने गुड़गांव स्थित यूनिटेक के विस्ता प्रोजेक्ट के 39 इन्वेस्टर्स को 15.6 करोड़ रुपए बतौर ब्याज भुगतान किए जाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये रकम टैक्स मुक्त होगी। न्यायालय ने अपनी रजिस्ट्री से कहा कि वह यह घर खरीदारों में उचित अनुपात में बांट दे। न्यायालय ने 24 अप्रैल को कंपनी से कहा था कि वह 39 मकान खरीदारों द्वारा निवेश किए गए 16.55 करोड़ रुपये पर 14 फीसदी ब्याज राशि 8 मई तक जमा करवा दे। सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया था कि ऐसा नहीं हुआ तो कंपनी की संपत्ति को कुर्क कर दिया जाएगा। यह मामला Unitech की विस्ताज हाउजिंग प्रोजेक्ट से संबद्ध है।

यह भी पढ़ें :घर खरीदने वालों को RERA ने बनाया किंग, अब नहीं चलेगी बिल्‍डर की मनमानी

इस मामले में Unitech ने उपभोक्ता फोरम के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उपभोक्ता फोरम ने मूलधन के साथ-साथ निवेशकों को 12 फीसदी ब्याज का भी भुगतान करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को निर्देश दिया था कि वह 8 हफ्ते में निवेशकों को 14 फीसदी ब्याज का भुगतान करे।

इस मामले में Unitech प्रिंसिपल अमाउंट के तौर पर 16.55 करोड़ पहले ही जमा कर चुका था। घर खरीदारों का कहना था कि गुड़गांव के सेक्टर-70 स्थित Unitech प्रोजेक्ट के लिए 2010 में 16.55 करोड़ रुपए जमा किए थे। Unitech ने 2012 में फ्लैट डिलिवरी का भरोसा दिया था लेकिन जब डेडलाइन पर फ्लैट नहीं मिला तब निवेशकों ने पैसे वापस मांगे और मामला उपभोक्ता अदालत पहुंच गया।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Business से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें पैसा