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ड्रोन का आयात करना नहीं होगा आसान, लाइसेंस और मंजूरी लेना होगा जरूरी

 Written By: Abhishek Shrivastava
 Published : Jul 27, 2016 09:22 pm IST,  Updated : Jul 27, 2016 09:22 pm IST

सरकार ने आज कहा कि ड्रोन के आयात के लिए नागर विमानन महानिदेशालय से पहले मंजूरी लेनी होगी और विदेश व्यापार महानिदेशक से लाइसेंस लेना होगा।

ड्रोन का आयात करना नहीं होगा आसान, लाइसेंस और मंजूरी लेना होगा जरूरी- India TV Hindi
ड्रोन का आयात करना नहीं होगा आसान, लाइसेंस और मंजूरी लेना होगा जरूरी

नई दिल्ली। सरकार ने आज कहा कि मानवरहित वायुयान (यूएवी) या ड्रोन के आयात के लिए नागर विमानन महानिदेशालय से पहले मंजूरी लेनी होगी और विदेश व्यापार महानिदेशक से लाइसेंस लेना होगा।

वाणिज्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा, मानवरहित विमान प्रणाली (मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी) (रिमोट के जरिये चलने वाले विमान) ड्रोन का आयात प्रतिबंधित है। इसके लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) तथा विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) से पहले मंजूरी लेनी होगी।

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ड्रोन को प्रमुख सुरक्षा जोखिम समझा जा रहा है क्योंकि उसका उपयोग आतंकवादी समूह कर सकता है। इस लिहाज से उक्त कदम अहम है। इसे पहले ही प्रतिबंधित सूची में शामिल किया जा चुका है और अगर भारत में इसे लाया जाता है, तो इसके बारे में घोषणा करनी होगी। मुख्य रूप से कानून व्यवस्था बनाए रखने में सुरक्षाकर्मियों के उपयोग के लिए ड्रोन का आयात सरकारी एजेंसियां करती हैं। इसका उपयोग नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी के लिए किया जाता है।

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