Friday, March 29, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. कल से जारी होंगे सिर्फ ई रिफंड, आयकर विभाग ने कहा, बैंक खाते को जल्‍द पैन से जोड़ें

कल से जारी होंगे सिर्फ ई रिफंड, आयकर विभाग ने कहा, बैंक खाते को जल्‍द पैन से जोड़ें

आयकर विभाग अगले महीने से " सिर्फ " ई - रिफंड जारी करेगा। यह रिफंड सीधे करदाताओं के बैंक खातों में भेजा जाएगा।

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: February 28, 2019 15:04 IST
tax refund- India TV Paisa

tax refund

आयकर विभाग अगले महीने से " सिर्फ " ई - रिफंड जारी करेगा। यह रिफंड सीधे करदाताओं के बैंक खातों में भेजा जाएगा। इसके लिए करदाताओं को अपने बैंक खाते को पैन से जोड़ना (लिंक) होगा। कर विभाग ने अपने हालिया परामर्श में यह बात कही है। विभाग ने कहा कि रिफंड बैंक खातों में भेजे जाएंगे क्योंकि आयकर विभाग " एक मार्च 2019 से केवल ई - रिफंड जारी करेगा। " 

विभाग ने बुधवार को जारी सार्वजनिक परामर्श में कहा कि अपना रिफंड सीधे , आसान और सुरक्षित तरीके से प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाते को अपने पैन (स्थायी खाता संख्या) से जोड़ें। बैंक खाता , बचत , चालू , नकद या ओवरड्राफ्ट खाता हो सकता है। अभी तक आयकर विभाग करदाताओं को रिफंड सीधे उनके बैंक खाते में या फिर चैक के माध्यम से देता था। 

परामर्श में कहा गया है कि करदाता विभाग की ई - फाइलिंग वेबसाइट - " https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/" पर लॉग इन करके यह पता कर सकते हैं कि उनका बैंक खाता पैन से जुड़ा है या नहीं। इसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने अपने बैंक खाते को अपने पैन से नहीं जोड़ा है , वे अपने पैन की जानकारी बैंक की शाखा को दें और आयकर विभाग की ई - फाइलिंग वेबसाइट पर इसका सत्यापन करें। 

हाल ही में , आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने वालों के लिए पैन को आधार से जोड़ना " अनिवार्य " कर दिया गया है और इस प्रक्रिया को इस वर्ष 31 मार्च तक " पूरा " किया जाना है। आंकड़ों के मुताबिक इस महीने की शुरुआत तक आयकर विभाग ने अब तक 42 करोड़ पैन संख्या जारी की है , जिसमें से 23 करोड़ आधार से जुड़ चुके हैं। 

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement