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वीडियोकॉन के प्रमोटर्स की संपत्ति होगी जब्त, NCLT ने दिया निर्देश

पीठ ने कहा कि इस कार्रवाई का ब्यौरा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के साथ साझा किया जाना चाहिए।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: September 01, 2021 14:29 IST
वीडियोकॉन के...- India TV Paisa
Photo:FILE

वीडियोकॉन के प्रमोटर्स की संपत्ति होगी जब्त, NCLT ने दिया निर्देश 

मुंबई। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकण (एनसीएलटी) ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की एक याचिका के बाद वीडियोकॉन के प्रवर्तकों की संपत्तियों को जब्त और कुर्क करने का निर्देश दिया। एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को निर्देश दिया कि वीडियोकॉन के प्रवर्तकों के स्वामित्व वाली या उनके पास ‘‘किसी भी कंपनी या सोसायटी में रखी गई प्रतिभूतियों को जब्त किया जाए, और उनके हस्तांतरण पर रोक लगाई जाए।’’ 

पीठ ने कहा कि इस कार्रवाई का ब्यौरा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के साथ साझा किया जाना चाहिए। पीठ ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को निर्देश दिया कि वह वीडियोकॉन के प्रवर्तकों की सभी संपत्तियों के बारे में जानकारी दे, ताकि ऐसी संपत्तियों को जब्त किया जा सके। एनसीएलटी ने यह आदेश 31 अगस्त की देर रात में दिया। 

इसमें भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को भी निर्देश दिया गया कि वह वीडियोकॉन के प्रवर्तकों के स्वामित्व वाले बैंक खातों, लॉकरों का ब्यौरा दे और आदेश दिया कि ऐसे बैंक खातों और लॉकर पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाए। 

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