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500-1000 रुपए के नोट जमा करने से पहले जांच लें अपना ये रिकॉर्ड, आयकर विभाग पूछ सकता है सवाल

 Written By: Ankit Tyagi
 Published : Nov 13, 2016 10:48 am IST,  Updated : Nov 13, 2016 10:48 am IST

आप अगर सोचते हैं कि 2.5 लाख रुपए तक के नोट बैंक में आप जमा करा सकते हैं और इस पर आप से कोई पूछताछ नहीं होगी तो आप गलत हैं।

500-1000 रुपए के नोट जमा करने से पहले जांच लें अपना ये रिकॉर्ड, आयकर विभाग पूछ सकता है सवाल- India TV Hindi
500-1000 रुपए के नोट जमा करने से पहले जांच लें अपना ये रिकॉर्ड, आयकर विभाग पूछ सकता है सवाल

नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले के बाद पहली बार बोलते हुए कहा कि कालाधन रोकने के लिए और भी बड़े कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस फैसले से ईमानदार लोगों को परेशान और डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए आप अगर सोचते हैं कि 2.5 लाख रुपए तक के नोट बैंक में आप जमा करा सकते हैं और इस पर आप से कोई पूछताछ नहीं होगी तो आप गलत हैं।इसीलिए paisa.khabarindiatv.com आपको बता रहे हैं कि आयकर विभाग पर आप पर कैसे नजर रख रहा है।

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बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड जरूरी चेक करें

  • नोट जमा कराने से पहले आप बैंक से पैसे निकालने का पुराना रेकॉर्ड चेक कर लें।
  • अगर अपने लंबे समय से पैसे नहीं निकालें हैं और बैंक में 2 लाख रुपए जमा कराते हैं तो आईटी डिपॉर्टमेंट आप से पूछ सकता है कि आपके पास ये पैसे कहां से आया है।

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2 लाख से ज्यादा की ट्रांजेक्‍शन पर हैं नजरें

  • एक्सपर्ट्स के मुताबिक आयकर विभाग 2 लाख रुपए से अधिक के ट्रांजेक्‍शन पर नजर रख रहा है।
  • ऐसे में आप अगर 2 लाख रुपए से अधिक रकम बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं तो आप सुनिश्चित कर लें कि यह टैक्‍स नियमों के अनुरूप है। वरना आप आईटी डिपॉर्टमेंट आपको टैक्‍स नोटिस भेज सकता है।

तस्‍वीरों में देखिए नए नोट

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50 हजार से ज्यादा के कैश डिपॉजिट पर पैन जरूरी

  • बैंक में 50 हजार रुपए से अधिक कैश जमा कराने पर पैन नंबर मांगा जाता है।
  • अगर आप बैंक में 50 हजार रुपए से अधिक जमा कराते हैं तो पैन नंबर के जरिए इनकम टैक्‍स विभाग इस ट्रांजेक्‍शन को ट्रैक कर सकता है।
  • आपकी जमा की गई 50 हजार रुपए की रकम भी टैक्‍स के दायरे में आ सकती है।

4,000 रुपए की रकम एक बार होगी एक्‍सचेंज

  • आप 17 नवंबर तक बैंक में 4000 रुपए के पुराने नोट एक बार ही एक्‍सचेंज कर सकते हैं।
  • इसके बाद सरकार इसकी समीक्षा करेगी।
  • इसी लिए पुराने नोट एक्‍सचेंज कराने के लिए आने वालों से आईडी प्रूफ मांगा जा रहा है।
  • सरकार आईडी प्रूफ के जरिए यह पता कर सकती है कि किसने कितनी रकम एक्‍सचेंज कराई है।

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इनकम के मुताबिक ही बैंक में जमा कराएं पैसा

  • अगर किसी के परिवार में 5 सदस्‍य हैं तो वह हर व्‍यक्ति के अकाउंट में 2.5 लाख रुपए जमा करा सकता है।  ऐसा करना गलत है।
  • अगर परिवार में 5 सदस्‍य हैं और इनकम करने वाला एक ही व्‍यक्ति है तो सवाल उठ सकता है कि आपके पास इतना पैसा कहां से आया। यानी आप अपनी इनकम के हिसाब से बैंक में डिपॉजिट कराएं।

माइनर के खाते में न जमा कराएं ज्‍यादा पैसा

  • परिवार में अगर कोई स्‍टूडेंट या माइनर या नाबालिग है तो उसके अकाउंट में ज्‍यादा पैसा जमा कराना ठीक नहीं है।
  • ज्‍यादा राशि जमा होने पर सरकार को शक हो सकता है कि इस अकाउंट अवैध पैसा जमा कराया गया है।
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