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मैट्रिमोनियल साइट्स के लिए सरकार जारी करेगी नए दिशा निर्देश

 Written By: Surbhi Jain
 Published : Jun 03, 2016 12:26 pm IST,  Updated : Jun 03, 2016 12:26 pm IST

सरकार ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से इन वेबसाइट को चलाने के लिए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी है।

मैट्रिमोनियल साइट्स के लिए सरकार जारी करेगी नए दिशा निर्देश- India TV Hindi
मैट्रिमोनियल साइट्स के लिए सरकार जारी करेगी नए दिशा निर्देश

नई दिल्ली। सरकार ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से इन वेबसाइट को चलाने के लिए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी है। साथ ही सरकार ने खाते बनाने के लिए पहचान का सबूत देने को भी अनिवार्य बना दिया है। सूत्रों के मुताबिक, संचार एवं आईटी मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को कई शिकायतें मिली थीं, जिसके मद्देनजर सरकार ने यह कदम उठाया है।

सूत्रों ने बताया, “संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने वेबसाइट्स के क्रियान्वन के लिए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ, मैट्रिमोनियल साइट्स के कानूनी मानक स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं।”

सूत्रों के मुताबिक, “उपभोक्ता को पहचान के उद्देश्य से पहचान का सबूत, पता जैसे दस्तावेजों की प्रति देनी होगी या अपलोड करनी होगी।”

दिशा निर्देश में कहा गया है कि मैट्रिमोनियल वेबसाइट को प्रोफाइल बनाने वाले का आईपी एड्रेस, खाता डिलीट होने के एक साल बाद तक भी रखना होगा।

मैट्रिमोनियल वेबसाइट के लिए उपभोक्ताओं की मंशा की पुष्टि करना भी अनिवार्य बना दिया गया है।

इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसी साइट की सेवाएं प्रदान करने वालों को साइट के होमपेज पर घोषित करना होगा कि वेबसाइट केवल विवाह के मकसद से बनाई गई है और इसमें किसी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री नहीं होनी चाहिए।

सूत्र ने बताया, “वेबसाइट को पारदर्शिता बनाए रखनी होगी। उसे डाटा संग्रह में निष्पक्षता बरतनी होगी और उसके पास शिकायत निवारण के लिए एक तंत्र होना अनिवार्य है।”

सूत्र ने कहा, “वेबसाइट को धोखाधड़ी के मामलों की सूचना देने के लिए पंजीकृत उपभोक्ताओं को प्रेरित करने के दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं।”

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