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आधार को लेकर मिली बड़ी राहत, जब चाहे करें इसे पैन नंबर से लिंक

 Written By: Manoj Kumar
 Published : Aug 12, 2017 02:52 pm IST,  Updated : Aug 12, 2017 02:52 pm IST

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेलटी ने साफ कर दिया है कि आधार नंबर को पैन नंबर से जोड़ने की कोई आखिरी तारीख निर्धारित नहीं की गई है।

आधार को लेकर मिली बड़ी राहत, जब चाहे करें इसे पैन नंबर से लिंक- India TV Hindi
आधार को लेकर मिली बड़ी राहत, जब चाहे करें इसे पैन नंबर से लिंक

नई दिल्ली। आधार कार्ड को लेकर सरकार ने बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेलटी ने साफ कर दिया है कि आधार नंबर को पैन नंबर से जोड़ने की कोई आखिरी तारीख निर्धारित नहीं की गई है। यानि आप जब चाहें अपने आधार नंबर को पैन नंबर के साथ लिंक कर सकते हैं। शुक्रवार को वित्तमंत्री अरुण जेटली से आधार नंबर को पैन नंबर से लिंक करने की अंतिम तारीख के बारे में सवाल पूछा गया था। सवाल के जबाव में वित्तमंत्री ने कहा कि कोई अंतिम तारीख नहीं है।

देश में 28 जून तक कुल 25 करोड़ पैन कार्ड धारक रजिस्टर्ड किए गए हैं जबकि 111 करोड़ लोगों का आधार बन चुका है। हाल में सरकार की तरफ से बयान जारी किया गया था कि 31 अगस्त तक आधार कार्ड को पैन से लिंक कराना अनिवार्य है, लेकिन अब वित्तमंत्री की तरफ से इसपर सफाई आने के बाद यह साफ हो गया है कि 31 अगस्त तक ऐसा करना जरूरी नहीं है। हालांकि आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार का पैन से लिंक होना जरूरी है, आयकर रिटर्न भरने का अंतिम दिन 5 अगस्त था।

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