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इन कारोबारियों को GST में पंजीकृत होने की जरूरत नहीं, CBEC ने दी सफाई

GST में छूट प्राप्त कमोडिटीज की सप्लाई का कारोबार करने वाले व्यापारियों की तरफ से पंजीकरण को लेकर CBEC से सवाल पूछा गया था

Manoj Kumar Manoj Kumar @kumarman145
Updated on: July 17, 2017 12:05 IST
इन कारोबारियों को GST में पंजीकृत होने की जरूरत नहीं, CBEC ने दी सफाई- India TV Paisa
इन कारोबारियों को GST में पंजीकृत होने की जरूरत नहीं, CBEC ने दी सफाई

नई दिल्ली। ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों कई कारोबारियों को गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) में पंजीकृत होने की जरूरत नहीं है। सोमवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम (CBEC) ने इसको लेकर सफाई दी है। CBEC की तरफ से कहा गया है कि जो कारोबारी पूरी तरह से उन कमोडिटीज की सप्लाई का कारोबार करते हैं जिनको GST के दायरे से बाहर रखा गया है, उन्हें GST में पंजीकृत होने की जरूरत नहीं है।

दरअसल CBEC से दिल्ली के कारोबारी ने सवाल किया था कि वह उन कमोडिटीज की सप्लाई का कारोबार करते हैं जो GST में पूरी तरह से छूट प्राप्त हैं, और वह अपने लिए कच्चा माल केरल से खरीदते हैं। कारोबारी को केरल से कच्चे माल के सप्लायर्स ने कहा था कि उन्हें दूसरे राज्य से माल खरीदने के लिए दिल्ली में पंजीकृत होना पड़ेगा। कारोबारी ने CBEC से सवाल पूछा था कि क्या ऐसा करना जरूरी है?

दिल्ली के कारोबारी के सवाल के जवाब में CBEC की तरफ से कहा गया है कि दूसरे राज्य से माल खरीदने के लिए पंजीकृत होने की जरूरत नहीं है, बशर्ते की कमोडिटीज को GST के दायरे से बाहर रखा गया हो।

एक और सवाल के जबाव में CBEC की तरफ से कहा गया है कि जिन कारोबारियों को अभी तक ARN या GSTIN नहीं मिला है बिना इनके भी वस्तु या सेवाओं की सप्लाई कर सकते हैं। जब GSTIN  प्राप्त हो जाए तो व्यापारी को GSTIN के साथ नया इनवाइस तैयार करना होगा, साथ में वस्तु या सेवा की सप्लाई को अपनी रिटर्न में दर्शाना होगा और जरूरी टैक्स भी भरना होगा।

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