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आंकलन वर्ष 2012-13 में केवल 14 लाख करदाता 30 प्रतिशत कर के दायरे में

देश में 2.89 करोड़ आयकरदाताओं में से केवल 14 लाख करदाता ने आंकलन वर्ष 2012-13 में 10 लाख रुपए से अधिक की आय की घोषणा की। उन्होंने 30% की दर से भुगतान किया।

Dharmender Chaudhary
Published : Aug 18, 2016 06:49 pm IST, Updated : Aug 18, 2016 06:49 pm IST
Calculation: देशभर में 10 लाख से अधिक आय वालों की संख्या सिर्फ 14 लाख, 1.63 करोड़ लोगों ने नहीं भरा टैक्स- India TV Paisa
Calculation: देशभर में 10 लाख से अधिक आय वालों की संख्या सिर्फ 14 लाख, 1.63 करोड़ लोगों ने नहीं भरा टैक्स

नई दिल्ली। देश में 2.89 करोड़ आयकरदाताओं में से केवल 14 लाख करदाता ने आंकलन वर्ष 2012-13 में 10 लाख रुपए से अधिक की आय की घोषणा की। उन्होंने 30 फीसदी की उच्च दर से कर का भुगतान किया। आंकलन वर्ष 2012-13 के लिए आयकर रिटर्न सांख्यिकी के तहत 14 लाख लोगों या कुल आयकर दाताओं का केवल 4.6 फीसदी ने अधिकतम 30 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया। देश में 2.89 करोड़ करदाता हैं। कुल व्यक्तिगत आयकर संग्रह में 14 लाख लोगों का योगदान 75 फीसदी है।

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा, आंकड़ा स्पष्ट तौर पर बताता है कि कर दायरा बढ़ाने और उसे व्यापक बनाने की जरूरत है। विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि रिटर्न भरने वाले 2.89 करोड़ करदाताओं में से 1.63 करोड़ (56.4 प्रतिशत) ने कर का भुगतान नहीं किया और 84 लाख करदाता (29.3 प्रतिशत) 10 प्रतिशत कर के दायरे में थे। कुल मिलाकर व्यक्तिगत कर आधार में दोनों खंड का योगदान 85.5 फीसदी से अधिक रहा। आंकडे के अनुसार 2,669 करदाताओं की आय पांच करोड़ रुपए से अधिक थी और कर संग्रह में इनका योगदान 9.6 फीसदी रहा।

विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि 1.51 करोड़ करदाता ऐसे हैं, जिनका कर स्रोत पर कटौती के जरिये कटता है लेकिन वे रिटर्न नहीं भरते। अगर वे आयकर रिटर्न फाइल करें तो आयकरदाताओं की संख्या 2012-13 में 4.4 करोड़ हो सकती है। सूत्रों के अनुसार राजस्व विभाग जल्दी ही आकलन वर्ष 2013-14 के लिए ताजा आंकड़ा लाएगा और इसका उपयोग कर आधार व्यापक बनाने में किया जाएगा। आयकर कानून के तहत 2.5 लाख रुपए से कम आय वालों पर कोई कर नहीं लगता। जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से पांच लाख रुपए के बीच है, उन पर 10 फीसदी जबकि पांच लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की आय पर 20 फीसदी की दर से कर लगता है। दस लाख रुपए से अधिक आय वालों पर 30 फीसदी की दर से कर लगता है।

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