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NPS मेंबर्स को अब देना होगा बैंक एकाउंट और मोबइल नंबर, सरकार ने बनाया इसे अनिवार्य

Edited by: India TV Paisa Desk Published : Apr 21, 2018 12:10 pm IST, Updated : Apr 21, 2018 12:10 pm IST

पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के परिचालन संबंधी दिक्कतों को आसान बनाने और इससे बाहर निकलने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए अहम कदम उठाया है।

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नई दिल्‍ली। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के परिचालन संबंधी दिक्कतों को आसान बनाने और इससे बाहर निकलने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए अहम कदम उठाया है। नियामक ने एनपीएस मेंबर्स (सब्सक्राइबर्स) के लिए बैंक एकाउंट की जानकारी और मोबाइल नंबर देने को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्रालय ने आज यह बात कही। 

नियामक ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के तहत नए और मौजूदा मेंबर्स के लिए विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित की केंद्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) को भी अनिवार्य कर दिया है। 

एनपीएस के परिचालन से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए पीएफआरडीए समय-समय पर इसमें नए-नए बदलाव करता है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि एनपीएस की परिचालन को सदस्यों के हित में बनाने और इससे बाहर निकलने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्राधिकरण ने बैंक एकाउंट विवरण और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य करने का फैसला किया है। फॉर्म की अस्वीकृति से बचने के लिए ग्राहकों को सभी खंड या रिक्त स्थान सही तरीके से भरने के लिए कहा गया है। 

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