
RBI cancels certificate of authorisation of Vodafone m-pesa
मुंबई। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने अपनी पेमेंट बैंक इकाई वोडाफोन एम-पैसा का कामकाज बंद कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि उसने वोडाफोन एम-पैसा को आवंटित अधिकार प्रमाणपत्र (सीओए) रद्द कर दिया है। वोडाफोन द्वारा स्वेच्छा से प्रमाणपत्र लौटाने के बाद इसे रद्द किया गया है।
आरबीआई ने कहा कि सीओए रद्द होने के बाद वोडाफोन एम-पैसा प्रीपेड भुगतान से जुड़े कार्य नहीं कर सकेगी। हालांकि ग्राहकों व व्यापारियों का भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) के रूप में कंपनी के ऊपर कोई वैध दावा है तो वे सीओए रद्द होने के तीन साल के भीतर यानी 30 सितंबर, 2022 तक अपना दावा पेश कर सकते हैं।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि वोडाफोन एम-पैसा, जो एक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर (पीएसओ) है, ने स्वेच्छा से अपना अधिकार पत्र लौटाया है। पिछले साल, वोडाफोन आइडिया ने आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट बैंक लिमिटेड (एबीआईपीबीएल) के बंद होने के बाद एम-पैसा इकाई को भी बंद करने का निर्णय लिया था।
वोडाफोन एम-पैसा उन 11 कंपनियों में शामिल है, जिन्हें आरबीआई ने 2015 में पेमेंट बैंक के लिए लाइसेंस प्रदान किया था।