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RBI ने KYC नियमों में किया बदलाव, अब बैंक मोबाइल फोन पर OTP भेजकर खाता खोल सकेंगे

RBI ने अपने KYC नियमों में बदलाव कर दिया है। अब बैंक मोबाइल फोन पर वन टाइम पिन (OTP) का इस्तेमाल करते हुए नए खाते (बैंक अकाउंट) खोल सकते है।

Ankit Tyagi Ankit Tyagi
Published on: December 09, 2016 9:32 IST
RBI ने KYC नियमों में किया बदलाव, अब बैंक मोबाइल फोन पर OTP भेजकर खाता खोल सकेंगे- India TV Paisa
RBI ने KYC नियमों में किया बदलाव, अब बैंक मोबाइल फोन पर OTP भेजकर खाता खोल सकेंगे

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अपने नो योर कस्टमर (KYC) नियमों में बदलाव कर दिया है। अब  बैंक मोबाइल फोन पर वन टाइम पिन (OTP) का इस्तेमाल करते हुए नए खाते (बैंक अकाउंट) खोल सकते है। माना जा रहा है कि RBI के इस कदम से बैंक खाते खोलने की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है।

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RBI ने जारी किया OTP पर नया नोटिफिकेशन

RBI ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन में कहा है कि बैंक अपने KYC प्रोसिजर को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पूरा करने के लिए OTP मुहैया करा सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें ग्राहकों की सहमति लेनी होगी।

तस्वीरों से समझिए ATM कार्ड पर लिखे नंबर का मतलब

ATM card number

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इन खातों में जमा हो सकते है सिर्फ 1 लाख रुपए

  • नोटिफिकेशन के मुताबिक, इन अकाउंट्स में कुल एक लाख रुपए से ज्यादा रकम नहीं रखी जा सकेगी।
  • RBI के मुताबिक, ऐसे खातों में किसी एक फाइनेंशियल ईयर में कुल 2 लाख रुपए से ज्यादा रकम क्रेडिट नहीं होनी चाहिए।

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कस्टमर को देना होगा डिक्लेरेशन

RBI ने कहा है, कस्टमर से इस बात का डिक्लेरेशन लेना होगा कि OTP आधारित KYC का इस्तेमाल करते हुए संबंधित बैंक में या किसी अन्य रेग्युलेटेड इकाई में न तो कोई खाता पहले से खोला गया है और न ही खोला जाएगा। हालांकि RBI ने कहा कि बैंकों को ये खाते खोलने के सालभर के भीतर इनसे जुड़े कस्टमर्स के बारे में जांच-पड़ताल करनी होगी और ऐसा न करने पर इन खातों को बंद कर दिया जाएगा।

नए खातों का पूरी तरह से करना होगा KYC

  • कमर्शल बैंकों में खोले गए सभी नए खातों से जुड़े KYC डेटा की जानकारी सेंट्रल KYC रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री पर 1 जनवरी 2017 को या उसके बाद अपलोड करनी होगी, जिसमें साफ तौर पर बताना होगा कि खाते E-KYC के जरिए खोले गए।
  • को-ऑपरेटिव बैंक या NBFC जैसी दूसरी इकाइयों को 1 अप्रैल 2017 को या उसके बाद KYC डेटा अपलोड करना होगा।

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