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RBI ने किया स्‍पष्‍ट, मनी लांड्रिंग कानून के तहत बैंक खाते से आधार को लिंक करना है अनिवार्य

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शनिवार को एक स्‍पष्‍टीकरण देते हुए कहा है कि बैंक खाते से आधार को लिंक करना मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत अनिवार्य है।

Abhishek Shrivastava Abhishek Shrivastava
Updated on: October 21, 2017 17:32 IST
RBI ने किया स्‍पष्‍ट, मनी लांड्रिंग कानून के तहत बैंक खाते से आधार को लिंक करना है अनिवार्य- India TV Paisa
RBI ने किया स्‍पष्‍ट, मनी लांड्रिंग कानून के तहत बैंक खाते से आधार को लिंक करना है अनिवार्य

नई दिल्‍ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शनिवार को एक स्‍पष्‍टीकरण देते हुए कहा है कि बैंक खाते से आधार को लिंक करना मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत अनिवार्य है। केंद्रीय बैंक ने यह स्‍पष्‍टीकरण उन मीडिया खबरों के बाद दिया है, जिसमें आरटीआई के हवाले से कहा जा रहा है कि आरबीआई ने आधार को लिंक करने का कोई आदेश जारी नहीं किया है।

आरबीआई ने अपने एक ट्विट में कहा है कि कुछ समाचारों में आरटीआई के जवाब का हवाला देते हुए यह कहा जा रहा है कि आधार नंबर को बैंक खातों से लिंक करना अनिवार्य नहीं है। रिजर्व बैंक यह स्‍पष्‍ट करता है कि 1 जून 2017 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के तहत मनी लांड्रिंग (रिकॉर्ड का रखरखाव) दूसरा संशोधन नियम, 2017 के तहत आधार नंबर को बैंक खातों के साथ लिंक करना अनिवार्य है।

उसने आगे कहा कि ये नियम सांविधिक हैं और ऐसे में बैंकों को बिना कोई अन्य निर्देश की प्रतीक्षा किए इसपर अमल करना है। सरकार ने बैंक खातों को आधार से लिंक करना अनिवार्य किया है और इसलिए कुछ बैंक इसके लिए दबाव बना रहे हैं। ऐसा करने के लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह कह चुका है कि आधार गैरकानूनी नहीं है और गोपनीयता निरपेक्ष नहीं है। हालांकि, आने वाला फैसला अब यह स्‍पष्‍ट करेगा कि क्‍या इसे अनिवार्य बनाना कानूनी है। इसलिए सरकार अभी अपने फैसले पर अड़ी है और 31 दिसंबर तक खातों को आधार से लिंक न करवाने पर ऐसे खातों में लेनदेन रोक दिया जाएगा।

छोटे बैंक खातों को मिलेगी इससे छूट

यदि 31 दिसंबर तक बैंक खातों को आधार से लिंक न किया गया तो बैंक खाते बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन कुछ बैंक खाते हैं जिन्‍हें इस नियम से छूट दी जाएगी। छोटे बैंक खातों को इस नियम से छूट दी गई है और इन्‍हें आधार के बगैर भी खोला जा सकता है।

छोटे बैंक खातों के तहत ऐसे खाते आते हैं जिसमें एक वित्‍त वर्ष में जमा राशि 1 लाख रुपए से अधिक न हो। ऐसे खाते छोटे माने जाएंगे जिनमें एक माह में 10,000 रुपए से अधिक की निकासी या ट्रांसफर न किया जाता हो। इसके अलावा इन खातों में किसी भी समय शेष राशि 50,000 रुपए से अधिक न हो।

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