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5 अक्टूबर को कोर्ट में विजय माल्या को पेश करने का इंतजाम करे गृह मंत्रालय: SC

सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या को 5 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि वो विजय माल्या को कोर्ट में पेश करने के लिए जरूरी इंतजाम करे।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: August 31, 2020 20:16 IST
सुप्रीम कोर्ट का विजय...- India TV Paisa
Photo:PTI

सुप्रीम कोर्ट का विजय माल्या को 5 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश होने का निर्देश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को 5 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि वो विजय माल्या को कोर्ट में पेश करने के लिए जरूरी इंतजाम करे। कोर्ट ने ये आदेश 14 जुलाई 2017 के आदेश पर विजय माल्या द्वारा दाखिल रीव्यू अपील को खारिज करने के बाद दिया है। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अवमानना का दोषी माना है। उस आदेश के मुताबिक कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद विजय माल्या ने बैंकों के 9000 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुकाया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो कोर्ट के समक्ष 5 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे पेश हों।

इसके साथ ही कोर्ट ने गृह मंत्रालय को कहा है कि वो विजय माल्या की पेशी को सुनिश्चित करे। आदेश की एक कॉपी गृह मंत्रालय को भेज दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में कहा था कि विजय माल्या पर फैसला तभी सुनाया जा सकता है, जब सरकार उसे प्रत्यर्पित कर भारत लेकर आएगी, और उसे कोर्ट के सामने पेश करेगी। माल्या की यूके के कोर्ट में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील खारिज हो चुकी है, जिसके बाद उसके भारत लाए जाने की उम्मीदे बन गई हैं। 

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