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सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई 24 अक्टूबर तक सुब्रत रॉय की पैरोल, सहारा को सेबी के पास जमा कराने होंगे 200 करोड़ रुपए

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल 24 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने सहारा को दो अक्टूबर तक 200 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा कराने को कहा है।

Dharmender Chaudhary Dharmender Chaudhary
Updated on: September 28, 2016 20:16 IST
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल 24 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने सहारा को दो अक्टूबर तक और 200 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा कराने को कहा है। चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सहारा ने पहले उसे चराने की कोशिश की है। अब पुख्ता रोडमैप कोर्ट को बताए वह सेबी को 12,000 करोड़ रुपए भुगतान सहारा किस तरह करेगा।

कोर्ट ने कहा, सहारा की संपत्ति 1.87 लाख करोड़ की है और आप 12 हजार करोड़ नहीं दे पा रहे? कोर्ट ने आगे कहा कि आपने जेल में रहकर सुविधाएं भी लीं लेकिन कोई हल नहीं निकला। इस बार कोर्ट को पुख्ता प्रपोजल चाहिए जिस पर सेबी रजामंद हों।

सहारा प्रमुख ने कोर्ट ये कहा… 

सुब्रत रॉय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर 6000 करोड़ की देनदारी थी, वो देश छोड़कर गए और वापस नहीं लौटे। इसके बावजूद हमने करीब 11,000 करोड़ दे दिया है, बाकी पैसा भी देंगे। लोगों को पैसा लौटाने के लिए जेल से बाहर रहना जरूरी है।

कोर्ट में सेबी ने दिया ये बयान

  • सेबी ने कोर्ट में कहा कि सहारा को 24 हजार करोड़ रुपए देने थे जिनमें से वो 10,718 करोड़ रुपए दे चुके हैं।
  • पिछली सुनवाई में सहारा प्रमुख को अंतरिम राहत मिल गई थी।
  • उन्हें सरेंडर करने के लिए कोर्ट ने उन्हें 30 सितंबर तक की मोहलत दे दी थी।

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