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सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक से कहा, उपभोक्ता मंचों के पास लंबित मामलों की सूची सौंपे

 Written By: Dharmender Chaudhary
 Published : Feb 27, 2017 08:18 pm IST,  Updated : Feb 27, 2017 08:18 pm IST

सुप्रीम कोर्ट ने रीयल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को उसके खिलाफ विभिन्न उपभोक्ता मंचों में लंबित मामले और इनमें शामिल राशि का ब्योरा देने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक से कहा, उपभोक्ता मंचों के पास लंबित मामलों की सूची सौंपे- India TV Hindi
सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक से कहा, उपभोक्ता मंचों के पास लंबित मामलों की सूची सौंपे

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रीयल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को उसके खिलाफ विभिन्न उपभोक्ता मंचों में लंबित मामले और इनमें शामिल राशि का ब्योरा देने को कहा है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने कंपनी से उसके ऐसे ग्राहकों की सूची देने को भी कहा है कि उपभोक्ता अदालातों से पक्ष में निर्णय मिला है। कंपनी के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही पीठ में न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति एम एम शांतानागाउदर भी शामिल हैं।

यूनिटेक के वकील ने कहा कि वह राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) के आदेशों और राशि को संतुष्ट करने के लिए एक व्यापक प्रस्ताव सौपेंगे, जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया।

पीठ ने कहा कि डेवलपर को उसके खिलाफ विभिन्न उपभोक्ता मंचों में लंबित मामले, उनमें शामिल राशि और साथ ही ऐसे लोगों की सूची देनी होगी जिनके पक्ष में फैसला सुनाया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी।

सेबी ने शाह ग्रुप बिल्डर्स की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया

  • सेबी ने कुल 3.62 करोड़ रुपए के बकाए की वसूली के लिए शाह ग्रुप बिल्डर्स लि. और उसके निदेशकों की पांच संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।
  • यह मामला अवैध तरीके से कोष जुटाने से जुड़ा है।
  • जो संपत्ति कुर्क की जा रही है, उसमें दो भूखंड, दो रिहायशी फ्लैट और एक वाहन टोयोटा फार्चुनर है।
  • कुर्की आदेश के अनुसार ये सभी संपत्ति मुंबई में है।
  • सेबी ने कंपनी, उसके प्रवर्तकों, निदेशकों (नलिन विराज शाह, नीरव नलिन शाह और नीलम नलिन शाह) को अपनी चल एचं अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा देने को कहा है।
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