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सेबी ने इन दो बड़ी कंपनियों पर लगाया 25 लाख का जुर्माना, जानिए क्या है वजह

 Written By: India TV Business Desk
 Published : Jul 25, 2019 09:02 am IST,  Updated : Jul 25, 2019 09:02 am IST

सेबी ने कंपनी के शेयर मूल्य में साठगांठ करने के मामले में अपटर्न सिक्युरिटीज प्रा. लि. और सैंडप्लास्ट (इंडिया) लिमिटेड के एक निदेशक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

Sebi imposes Rs 25 lakh fine on Upturn Securities, director of Sandplast - India TV Hindi
Sebi imposes Rs 25 lakh fine on Upturn Securities, director of Sandplast 

नयी दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनी के शेयर मूल्य में साठगांठ करने के मामले में अपटर्न सिक्युरिटीज प्रा. लि. और सैंडप्लास्ट (इंडिया) लिमिटेड के एक निदेशक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 

सेबी ने यह जुर्माना जून 2009 से दिसंबर 2009 के दौरान सैंडप्लास्ट के शेयरों में कारोबार के दौरान अनियमितता बरते जाने का पता लगाने से जुड़ी जांच के बाद लगाया है। इस कंपनी को नवंबर 2002 में औद्योगिकी एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड ने बीमार कंपनी घोषित कर दिया था लेकिन बाद में पुनरूद्धार योजना की मंजूरी मिलने बाद जून 2009 में इसे फिर से सूचीबद्ध किया गया। 

सेबी के एक अन्य आदेश में साइट्रस सिक्युरिटीज प्रा. लि. और सुरूची फूड्स प्रा. लि. पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना बीएसई के कम कारोबार वाले शेयर विकल्प कारोबार में धोखाधड़ी पूर्ण कारोबार को लेकर लगाया गया है। 

इसमें 25 लाख रुपये का जुर्माना सुरुची फूड्स पर और पांच लाख रुपये का जुर्माना साइट्रस सिक्युरिटीज पर लगाया गया है। सेबी ने बीएसई के शेयर विकल्प श्रेणी के कारोबार में अप्रैल 2014 से लेकर सितंबर 2015 के दौरान हुये कारोबार की जांच की थी। जांच के दौरान यह देखा गया है कि इस वर्ग में जो भी सौदे हुये हैं वह कृत्रिम सौदे थे। 

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