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SMAM Kisan Yojana: किसानों को मिल रही है 80% सब्सिडी, ऐसे उठाए फायदा

देश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। हमरे किसान भाई बहनों को खेती करने में किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए भारत सरकार ने स्माम किसान योजना को लॉन्च किया।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published : Sep 16, 2020 11:01 pm IST, Updated : Sep 16, 2020 11:01 pm IST
SMAM Kisan Yojana scheme how to apply online to get subsidy- India TV Paisa

SMAM Kisan Yojana scheme how to apply online to get subsidy

नई दिल्ली: देश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। हमरे किसान भाई बहनों को खेती करने में किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए भारत सरकार ने स्माम किसान योजना को लॉन्च किया। यह योजना में सरकार किसानों की खेती करने के लिए औजार खरीदने में सहायता, औजारों या संबंधित उपकरण की कीमत में 80 फीसदी तक सब्सिडी देती है। केंद्र ने कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने की योजना के तहत राज्यों को 553 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट https://agrimachinery.nic.in/ पर जाकर मदद ले सकते है। 

कृषि उपकरणों पर 50 से 80 फीसदी सब्सिडी

केंद्र सरकार SMAM योजना के तहत कृषि उपकरणों पर 50 से 80 फीसदी सब्सिडी प्रदान कर रही है। यह योजना देश के सभी राज्यों के किसानों के लिए उपलब्ध है। देश का कोई भी किसान जो इस योजना के लिए पात्र है, इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। महिला किसान इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकती हैं। 

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड लाभार्थी की पहचान के लिए
  2. पासपोर्ट साइज फोटो
  3. भूमि विवरण जोड़ते समय रिकॉर्ड करने के लिए भूमि का अधिकार (आरओआर)
  4. बैंक पास बुक के पहले पेज की एक कॉपी जिसमें लाभार्थी की जानकारी होती है
  5. किसी भी आईडी प्रूफ (आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस/ वोटरआईडी कार्ड / पैन कार्ड / पासपोर्ट) की कॉपी।
  6. एससी / एसटी / ओबीसी के मामले में जाति श्रेणी प्रमाण पत्र की कॉपी।

डीबीटी पोर्टल में पंजीकरण करते समय किसान को ड्रॉप डाउन सूची से सही जिले, उप-जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करना होगा। किसान का नाम आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए। किसान श्रेणी (एससी / एसटी / जनरल), किसान प्रकार (लघु / सीमांत / बड़े) और लिंग (पुरुष / महिला) को सही ढंग से भरा जाना चाहिए अन्यथा सत्यापन के समय आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए सही विवरण देना किसान की जिम्मेदारी है।

अधिक जानकारी के लिए किसान अपने राज्य के अनुसार इन नंबरों पर संपर्क करें-

  • उत्तराखंड- 0135- 2771881
  • उत्तर प्रदेश- 9235629348, 0522-2204223
  • राजस्थान- 9694000786, 9694000786
  • पंजाब- 9814066839, 01722970605
  • मध्य प्रदेश- 7552418987, 0755-2583313
  • झारखंड- 9503390555
  • हरियाणा- 9569012086
  • बिहार- 9431818911, 9431400000

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