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आधार को पैन से जोड़ने के लिए मिल सकता है 3-6 माह का समय, SC के फैसले का इंतजार

 Edited By: Manoj Kumar @kumarman145
 Published : Dec 03, 2017 02:08 pm IST,  Updated : May 11, 2018 04:59 pm IST

आयकर विभाग द्वारा जारी पैन संख्या को अभी आधार से जोड़ने की समयसीमा 31 दिसंबर तक है। सरकार ने संकेत दिया है कि वह इस समयसीमा को 31 मार्च 2018 तक बढ़ा सकती है

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (SC) यदि आधार के पक्ष में निर्णय सुनाता है तो सरकार पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए 3-6 माह का समय दे सकती है। उसके बाद सरकार के बिना आधार से जुड़े सभी पैन कार्डों को निरस्त करने की संभावना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अधिकारी ने कहा कि इस निरस्तीकरण से सभी नकली पैन कार्ड समाप्त हो जाएंगे और बेनामी लेनदेन को शून्य किया जा सकेगा।

आयकर विभाग द्वारा जारी पैन संख्या को अभी आधार से जोड़ने की समयसीमा 31 दिसंबर तक है। सरकार ने उच्चतम न्यायालय को संकेत दिया है कि वह इस समयसीमा को 31 मार्च 2018 तक बढ़ा सकती है। अधिकारी ने कहा कि शीर्ष अदालत के सरकार का फैसला बरकरार रखने पर सरकार इन कार्डों को आपस में जोड़ने के लिए तीन से छह माह का विस्तार दे सकती है।

नवंबर तक कुल 33 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से 13.28 करोड़ को आधार से जोड़ा जा चुका है। 31 दिसंबर तक बैंक खातो को भी आधार से जोड़ा जाना अनिवार्य है, सभी बैंक अपने ग्राहकों से निवेदन कर रहे हैं कि वह अपने खातों को आधार से तुरंत जोड़ें।

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