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मोबाइल नंबर पोर्ट करने के नए नियमों का इंतजार हुआ लंबा, ट्राई ने समयसीमा और बढ़ाई

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Jun 13, 2019 12:52 pm IST,  Updated : Jun 13, 2019 12:52 pm IST

एमएनपी के संशोधित नियम मोबाइल नंबर को पोर्ट करने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाती है।

TRAI extends timeline for implementation of revised mobile port out norms- India TV Hindi
TRAI extends timeline for implementation of revised mobile port out norms Image Source : TRAI

नई दिल्ली। दूरसंचार नियामक ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के संशोधित नियमों के क्रियान्वयन के लिए समयसीमा को बुधवार को तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया। इस कदम से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को राहत मिलेगी। 

ट्राई ने बयान में कहा कि पोर्ट की प्रक्रिया में शामिल दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और कंपनियों ने एमएनपी के नियमों को लागू करने की वास्तविक तिथि 13 जून को आगे बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने इसके लिए नेटवर्क में अहम बदलाव समेत अन्य कारकों का हवाला दिया था। 

ट्राई ने कहा कि इन अंशधारकों ने दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम 2018 के क्रियान्वयन के लिए समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। एमएनपी के संशोधित नियम मोबाइल नंबर को पोर्ट करने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाती है। ट्राई ने समान सर्विस एरिया के अंदर मोबाइल नंबर को पोर्ट करने में लगने वाले समय को घटाकर दो दिन किया है। 

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